बिना सक्षम अधिकारी से अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित

0

बिना सक्षम अधिकारी से अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित


कटनी॥ जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर कटनी प्रियंक मिश्रा ने त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के मद्देनजर आदर्श आचरण संहिता लागू रहने की अवधि 16 जुलाई तक के लिए परिशांति बनाये रखने और शांतिपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराने म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम तथा ध्वनि प्रदूषण नियम के तहत आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार कटनी जिले में राजनैतिक पार्टियों तथा व्यक्तियों द्वारा जुलूस, जनसंपर्क, आमसभाओं का आयोजन, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति के बाद ही किया जा सकेगा। कलेक्टर श्री मिश्रा द्वारा शुक्रवार को इस संबंध में जारी आदेश के मुताबिक कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्र जैसे लाउड स्पीकर, डेक, डीजे इत्यादि का उपयोग या प्रदर्शन किसी आमसभा, सम्मेलन, जुलूस, कार्यक्रम, जलसा, टी.व्ही., एल.सी.डी. या चलित वाहन में नहीं करेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। संबंधित रिटर्निंग आफीसर व सहायक रिटर्निग आफीसर मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के द्वारा जारी निर्देशों के अंतर्गत 48 घण्टे पूर्व की सूचना के उपरान्त प्रात: 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक ध्वनि विस्तारकों के 1/4 वॉल्यूम में (ध्वनि स्तर परिवेशी ध्वनि 10 डेसीबल से अनधिक) पर अनुमति दे सकेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार रात्रि 10:00 बजे से प्रात: 06:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित रहेगा। आदेश तत्काल प्रभाव से कटनी जिले अन्तर्गत आने वाले निर्वाचन क्षेत्रों एवं राजस्व सीमाओं के अन्तर्गत प्रभावशील रहेगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed