कटनी में नाबालिक बालक के साथ मारपीट करने का वीडियो वायरल,मामला दर्ज पुलिस ने शुरू की जांच,ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले बुकी से जुड़े तार.माधवनगर निवासी बताया जा रहा सटोरिया? देखे…… वीडियो……..

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कटनी में नाबालिक बालक के साथ मारपीट करने का वीडियो वायरल,मामला दर्ज पुलिस ने शुरू की जांच,ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले बुकी से जुड़े तार.माधवनगर निवासी बताया जा रहा सटोरिया? देखे…… वीडियो……..
कटनी। शहर के माधव नगर थाना क्षेत्र से एक बालक के साथ मारपीट और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बालक पर माधव नगर के एक युवक ने बेल्ट से मारपीट कर उसकी पिटाई की. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने पुरे मामले को संज्ञान मे लेकर पुरे मामले की जांच शुरू कर दी है. वही मारपीट मे पीड़ित बालक की तरफ से अब तक कोई शिकायत नहीं की गई है।
क्या है मामला?
जानकारी के अनुसार घटना 2 जून 2025 की है। जिसमें माधव नगर थाना क्षेत्र के हॉस्पिटल लाइन निवासी आलोक बजाज ने एक रामजी (बदला हुआ नाम) नामक नाबालिक बालक के साथ पैसों के लेनदेन को लेकर उसके साथ जमकर मारपीट की। उसके बाद आरोपी उसे किसी लाल मैदान मे ले गए। भावेश के साथ जमकर लात घुंसे बेल्ट से पिटाई की गई। दरसल पूरा मामला ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिलाने वाले बुकी से जुडा हुआ बताया जा रहा हैं। बताया जाता है कि रामजी (बदला हुआ नाम), आलोक के लिए काम करता था और उसी के क्रिकेट सट्टे की एक बुकी आईडी से भावेश ने अपने अकाउंट में 10000 रुपए ट्रांसफर कर लिए थे। जिसको लेकर ये पूरा मारपीट का विवाद और वीडियो सामने आया। माधवनगर थाना प्रभारी अभिषेक चौबे के संज्ञान मे मामला और वीडियो आने के बाद मामले में विधिसंगत कार्यवाही की जा रही हैं। (halehulchal.in इस वायरल वीडियो के सत्यता की पुस्टि नहीं करता हैं और ना ही इससे कोई संबंध हैं)

क्या कहते हैं विशेषज्ञ?
halehulchal.in से बातचीत करते हुए विधि विशेषज्ञ अधिवक्ता ने बताया, कि किसी नाबालिग के साथ मारपीट कर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करना केवल एक सामान्य अपराध नहीं, बल्कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) और पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत एक गंभीर साइबर अपराध है। ऐसे मामलों में पुलिस को तत्काल मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ़्तार करना चाहिए।
संबंधित कानून के तहत सजा के प्रावधान:
आईटी एक्ट, धारा 66(E): निजता भंग करने पर 3 साल तक की सजा और जुर्माना। पॉक्सो एक्ट की धारा 11 और 12: यौन उत्पीड़न की परिभाषा में आते मामलों में 3 से 5 साल तक की सजा। आईपीसी की धारा 323, 341, 506, 34: मारपीट, धमकी, समूह में अपराध जैसे मामलों में सजा का प्रावधान। (halehulchal.in इस वायरल वीडियो के सत्यता की पुस्टि नहीं करता हैं और ना ही इससे कोई संबंध हैं….)

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