कमरे की सांकल न खोलने पर की थी हत्या

अब जीवन भर जेल में रहेगा आरोपी
(Amit Dubey+7000656045)
शहडोल। माननीय न्यायालय श्रीमान प्रकाश कसेर, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुढार द्वारा आरोपी शेर सिंह गोंड पिता हीरालाल सिंह गोंड उम्र 47 वर्ष, निवासी ग्राम खरला, बनियान टोला चौकी केशवाही थाना बुढार में 03 मार्च को निर्णय सुनाते हुए आरोपी को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 25000 (पच्चीस हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में राजकुमार रावत अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी बुढार द्वारा पैरवी की गई एवं मनोज कुमार पनिका एडीपीओ एवं कुबेन्द्र शाह ठाकुर एडीपीओ द्वारा सहयोग प्रदान किया गया।
यह है मामला
संभागीय जनसंपर्क अधिकारी नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि 30 अक्टूबर 2021 को फरियादी चिंतामणि सिंह गोंड निवासी ग्राम खरला बनियानटोला, थाना बुढार में उपस्थित होकर रिपोर्ट किया कि 29 अक्टूबर 21 को रात 09 बजे मेरे रिश्ते का चचेरा भाई शेर सिंह अपने घर में अपनी भाभी नानबाई और भतीजा पुष्पेन्द्र सिंह से घरेलू बातों को लेकर झगडा कर रहा था। तब शेर सिंह का भाई श्रवण सिंह गोंड उसे घर में बंद करके सकरी लगा दिया था। हल्ला गुहार सुनकर उसके पिता रामस्वरूप गोंड बीच बचाव करने और समझाने बुझाने उसके घर आए तो शेर सिंह इसके पिता रामस्वरूप सिंह से भी झगडा करने लगा और बोला कि सकरी खोल दो नहीं तो तुमको मारूंगा । फिर छत में चढ गया और कूद कर नीचे आया। शेर सिंह अपने हाथ में धान खोने वाली कुरैली जो एक तरफ से मुडी है, लेकर छत से कूदकर नीचे आ गया और उसके पिता रामस्वरूप गोंड को बोला कि तूने सकरी क्यों नहीं खोला और कुडेली से उसके पिता रामस्वरूप के सिर में दो तीन बार मारा तो उसके पिता रामस्वरूप वहीं रोड पर गिर गए और माथे से खून बहने लगा और उसकी मौत हो गई।
उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना बुढार में पुलिस द्वारा 302 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन अधिकारी राजकुमार रावत अतिरिक्त डी.पी.ओ. द्वारा अभियोजन साक्ष्य उपरांत दोषसिद्धि के संबंध में लिखित अंतिम तर्क प्रस्तुत किए गए, जिस पर विचार करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के प्रस्तुत तर्क का समर्थन तथा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विचारण उपरांत आरोपी को आरोपित धारा से दण्डित किया।