सक्षम अधिकारी की अनुमति के के बिना नही हो सकेगा जुलूस, आम सभाओं का आयोजन, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिये भी लेनी होगी अनुमति

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सक्षम अधिकारी की अनुमति के के बिना नही हो सकेगा जुलूस, आम सभाओं का आयोजन, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिये भी लेनी होगी अनुमति

कटनी-  राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुपालन में कटनी जिले में राजनैतिक पार्टियों तथा व्यक्तियों द्वारा जुलूस, जनसंपर्क आम सभाओं का आयोजन, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति के पश्चात ही किया जा सकेगा।लोक परिशांति बनाये रखने एवं निर्वाचन प्रक्रिया के शांतिपूर्ण परिमंचालन हेतु  4 दिसम्बर 2021 से आदर्श आचरण संहिता लागू रहने तक की अवधि के लिये अपर जिला मजिस्ट्रेट रोमानुस टोप्पो द्वारा आदेश दिय गये है कि कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग या प्रदर्शन किसी आमसभा,  सम्मेलन,  जुलूस,  कार्यक्रम,  जलसा, टी0व्ही0 एल0सी0डी0 या चलित वाहन में नहीं करेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध म०प्र० कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।
जिले के समस्त संबंधित रिटर्निंग आफीसर/सहायक रिटर्निंग आफीसर मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के द्वारा जारी निर्देशों के अंतर्गत 48 घण्टे पूर्व की सूचना के उपरान्त प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक ध्वनि विस्तारकों के 1/4 वॉल्यूम में अनुमति दे सकेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से कटनी जिले अन्तर्गत आने वाले निर्वाचन क्षेत्रों एवं राजस्व सीमाओं के अन्तर्गत प्रभावशील रहेगा।

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