आपका मास्क ही- आपकी सुरक्षा है। COVID19 के प्रति जनजागरूकता अभियान प्रारंभ !
आपका मास्क ही- आपकी सुरक्षा है। COVID19 के प्रति जनजागरूकता अभियान प्रारंभ !

कटनी ॥ आपका मास्क ही- आपकी सुरक्षा है। COVID19 के प्रति जनजागरूकता के उद्देश्य से एसपी मयंक अवस्थी ने माधवनगर क्षेत्र में और कलेक्टर प्रियंक मिश्रा नें सुबह 11 बजे सायरन बजते ही स्टेशन मार्ग पर मास्क का वितरण किया। साथ ही दुकानदारों ,नागरिकों को समझाइश दी। उन्होंने सुबह 11 बजे सायरन बजते लोगों को मास्क का वितरण किया। साथ ही दुकानदारों को COVID19 के प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए। राज्य शासन द्वारा प्रदेश में कोविड की संख्या में विगत दिनों में हो रही बढ़ोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किये जिसमे आमजन को कोरोना के संकट के प्रति संवेदनशील बनाने के क्रम में आगामी एक सप्ताह प्रतिदिन सुबह 11.00 बजे तथा सायं 7.00 बजे शहरी क्षेत्रों के सभी सायरन ( चाहे भवनों पर स्थापित हों या पुलिस वाहन पर हों ) को 02 मिनट के लिए बजाए जाएंगे । ये आमजन को स्मरण कराने के लिए है कि मास्क , सोशल डिस्टेसिंग , हेण्डवाश / सेनेटाईजिंग कोविड महामारी से लड़ने के लिए आवश्यक है । सायरन बजने के बाद जिला प्रशासन , जनप्रतिनिधियों , स्वयं सेवी संगठनों आदि के सहयोग से शहरों में पूर्व से चलाए जा रहे रोको – टोको अभियान अन्तर्गत गतिविधियों को संचालित करेगें । 2 ऐसे जिले जहाँ पर कोविड के साप्ताहिक पॉजिटिव केसेस का प्रतिदिन औसत 20 से ज्यादा हैं , उन जिलों में सभी त्योहारों के कार्यक्रमों में भाग लेने वाले लोगों की संख्या को सीमित रखा जावे । सामाजिक कार्यक्रमों यथा विवाह , अंतिम संस्कार आदि में भाग लेने वालों की संख्या सीमित करने की कार्यवाही की जावे । सभी सामाजिक तथा धार्मिक त्यौहारों में जुलूस / गैर / मैले आदि आयोजित नहीं किये जायेंगे । जिला कलेक्टर , जहां उपयुक्त समझे , जनसुनवाई के कार्यक्रम दिनांक 30 अप्रैल 2021 तक स्थगित कर सकते हैं । जिन जिलों में कोविड के प्रतिदिन औसत पॉजीटिव केसेज 20 से कम है , उन जिलों की काईसिस मैनेजमेंट कमेटी उपरोक्त कण्डिका -2 में उल्लेखित प्रतिबंध का अपने स्तर से लगाने पर निर्णय ले सकेंगे । करीला माता मेला ( अशोकनगर ) कोविड संक्रमण फैलने की दृष्टि से इस वर्ष आयोजित नहीं किया जावेगा । महाराष्ट्र राज्य के सीमा पर वस्तुओं तथा सेवाओं के परिवहन को छोड़कर यात्रियों के आवागमन का नियमन आवश्यक रूप से किया जावे । महाराष्ट्र राज्य आने व जाने वाली बसों का परिवहन बंद करने के आदेशों का प्रभावी पालन कराया जावे । औद्योगिक विकास निगम द्वारा ” जीवन शक्ति ” योजना अन्तर्गत तैयार किये गये फेस मास्क का वितरण उन नागरिकों को निशुल्क किया जावे जिन पर मास्क न लगाने के कारण जुर्माना लगाया गया है । कोविङ -19 महामारी रोकथाम हेतु रोको – टोको कार्यकर्मों में जनप्रतिनिधियों , अधिकारी – कर्मचारियों , धार्मिक गुरूओं , मीडिया , NCC , NSS , स्वयं सेवी संगठनों , स्व – सहायता समूहों को जोड़ा जावे ।