अनूपपुर-उमरिया में राहत, लेकिन शहडोल में लागू रहेंगे पुराने आदेश @ किराना, निर्माण सामग्री, मोबाइल सहित अन्य दुकानों को मिली छूट

0
किराना, निर्माण सामग्री, मोबाइल सहित अन्य दुकानों को मिली छूट
जिले की 282 ग्राम पंचायतों में शुरू होंगे मनरेगा के कार्य
अनूपपुर।  कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने धारा- 144 के अंतर्गत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में भारत सरकार गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुक्रम में आयोजित जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक में हुए निर्णयों के आधार पर संशोधित नवीन आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी दुकानें संचालित करने की अनुमति पूरे दिन रहेगी। सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने हेतु 2 ग्राहकों के बीच एक मीटर की दूरी तथा मास्क एवं ग्लब्स लगाना अनिवार्य होगा। सभी अन्य साप्ताहिक बाजार प्रतिबंधित रहेंगे।
सब्जी और दूध की होगी होम डिलवेरी
अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 08 स्थानों नगरीय निकाय अनूपपुर, कोतमा, अमरकंटक, जैतहरी, पसान, बिजुरी तथा राजनगर/बनगवां एवं राजेन्द्रग्राम/किरगी/कोहका पर चिन्हित दुकाने निर्धारित समय में खोली जा सकेंगी। उक्त 8 स्थानो में फल एवं सब्जी, विक्रेता ठेले पर अथवा अन्य वाहन से होम डिलेवरी द्वारा प्रात: 08.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक विक्रय कर सकेंगे विके्रता का मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ठेले पर या वाहन के पास दो ग्राहकों के बीच एक मीटर की दूरी रखनी अनिवार्य होगी सब्जी मंडी लगाने पर प्रतिबंध रहेगा। दूध विके्रता प्रात: 6.00 बजे से 9.00 बजे तक होम डिलीवरी करने के साथ-साथ प्रात: 10.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक दुकान खोल सकेंगे। दूध विक्रेता का ग्लब्स एवं मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
शुरू होगा मास, मछली का विक्रय
पशु आहार, चारा, अण्डे, मांस एवं मछली के विक्रेता भी प्रात: 10.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक दुकान खोल सकेंगे विके्रता का ग्लब्स एवं मास्क पहनना अनिवार्य होगा। मांस मंडी के स्थान का निर्धारण संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट करेंगे। राशन, किराना एवं स्वच्छता वस्तुओं के विके्रता प्रात: 10.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक स्थायी दुकानें खोलकर बिक्री कर सकेंगे विक्रेता को ग्लब्स एवं मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
इन्हे भी मिली रियायत
पके हुए भोजन की बिक्री करने वाले मिठाई दुकानों/ ढाबे/रेस्टॉरेंट/ भोजनालय आदि पूरे दिन होम डिलीवरी कर सकेंगे। प्रतिष्ठान पर बैठाकर खिलाने पर प्रतिबंध रहेगा। डिलीवरी करने वाले व्यक्ति का मास्क एवं ग्लब्स पहनना अनिवार्य होगा। भवन निर्माण तथा अन्य निर्माण संबंधी सामग्री जैसे-सीमेंट, लोहा/छड़ इत्यादि की दुकान, विद्युत एवं विद्युत उपकरण के साथ-साथ विद्युत मरम्मत की दुकान, मोबाईल तथा मोबाईल मरम्मत की दुकान, मेकैनिक, गाडियों तथा मशीनों के मरम्मत तथा स्पेयर पार्ट्स की दुकान एवं किताबे तथा स्टेशनरी की दुकाने जो कि स्थायी भवनों में संचालित हैं वे प्रात: 10.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक खुल सकेंगी। विकेे्रता का मास्क एवं ग्लब्स पहनना अनिवार्य होगा। हाथठेला चालक तथा पल्लेदारों को प्रात: 10.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक कार्य करने की अनुमति रहेगी।
तीन दिन दुकान होगी बंद
सभी दुकाने जो खोली जायेंगी, उनमें ग्राहकों के बीच एक-एक मीटर की दूरी सुनिश्चित करने हेतु विक्रेता / दुकानदार गोल निशान लगाएंगें । यदि किसी दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता है, तो उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी 03 दिवस के लिए संबंधित दुकान बंद करायेंगे।
282 पंचायतों में शुरू होंगे कार्य
समस्त 6 नगरीय निकायों को छोडकर जिले की सभी 282 ग्राम पंचायतों में मनरेगा के कार्य किये जा सकेंगे। मनरेगा कार्यों को सोशल डिस्टेन्सिंग के अनुपालन और चेहरे पर मास्क के सख्त कार्यान्वयन के साथ अनुमति दी जाती है। सिंचाई और जल संरक्षण कार्यों को मनरेगा के तहत प्राथमिकता दी जाय। सिंचाई और जल संरक्षण क्षेत्रों में अन्य केंद्रीय और राज्य क्षेत्र की योजनाओं को भी मनरेगा कार्यों के साथ लागू करने की अनुमति दी जा सकती है ।
एसडीएम को देनी होगी जानकारी
ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी नगर पालिकाओं की सीमा के बाहर, सड़क, सिंचाई परियोजनाओं, भवनों और सभी प्रकार की औद्योगिक परियोजनाओं का निर्माण, जिसमें एमएसएमई भी शामिल है, तथा औद्योगिक स्टेट में सभी प्रकार की परियोजनाएँ निर्माण प्रारंभ करने से पहले सभी मजदूरों तथा प्रबंधकों की सूची सहित संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को उपलब्ध कराना होगा। नगर पालिकाओं की सीमाओं के भीतर मानक प्रचालन प्रक्रिया का पालन अनिवार्य होगा। पृथक से अनुमति जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी मजदूरों तथा प्रबंधकों की सूची संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट के कार्यालय में जमा कर निर्माण कार्य प्रारंभ किये जा सकेंगे।

(यह हैं शहडोल कलेक्टर के आदेश)

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतेन्द्र सिंह ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शहडोल जिला क्षेत्रांतर्गत कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण में वृद्धि को नियंत्रित करने एवं निदानात्मक उपायो को सुनिष्चित करने के दृष्टिकोण से आगामी 3 मई तक पूर्णत: लॉकडाउन किये जाने एवं अत्यावष्यक सेवाओं को छूट प्रदान करने के संबंध में आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि शहरी क्षेत्रों में लाक डाउन के संबंध में 20 अप्रैल 2020 को जारी आदेश यथावत प्रभावसील रहेगा इसमें किसी प्रकार की छूट नहीं रहेगी,शहरी क्षेत्रांतर्गत थोक सब्जी विक्रेता प्रात: 6:00 से 10:00 बजे तक आढ़त का कार्य कर सकेंगे, ग्रामीण क्षेत्रांतर्गत दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सभी दुकानें खुली रहेगी परंतु नगर पालिका नगर परिषद सीमा क्षेत्र से बाहर स्थिति मल्टी ब्राण्ड, सिंगल ब्रांड, माल अपने 50: श्रमिक क्षमता के साथ ही कार्य कर सकेंगे उन्हें मास्क लगाना तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा, पूर्व में जारी आदेश 20 अप्रैल 2020 का शेष भाग यथावत रहेगा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत  तथा सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत  को निर्देशित किया गया कि उक्त आदेश को ग्रामीण क्षेत्रों में डोंडी पिटवाकर मुनादी कराना सुनिश्चित करेंगे तथा उक्त आदेश का तत्काल चलित वाहनों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें, क्योंकि समय अवधि में उक्त आदेश की तामिली सभी पक्षों को करना संभव नहीं है अत: यह आदेश एकपक्षीय रूप से जारी किया जा रहा है, सभी प्रकार की सेवाओं के संचालन में सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा,सोशल डिस्टेंस इन एवं गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले किसी भी प्रतिष्ठान उद्योग को तहसीलदार थाना प्रभारी व अन्य श्रेणी के अधिकारी द्वारा 3 मई तक सील किया जा सकेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51, 53, 56, 57, 59,60 एवं धारा 188 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत तथा शासन के अन्य सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed