अनूपपुर। ग्राम पंचायत बरगवां एवं मौहरी के सचिवों को चेतावनी पत्र जारी

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ग्राम पंचायत बरगवां एवं मौहरी के सचिवों को चेतावनी पत्र जारी
अनूपपुर। अपर कलेक्टर बी.डी. सिंह ने म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 5 (1) (2) के तहत अधिसूचित सेवाओं का समय-सीमा में निराकरण नहीं करने पर जनपद पंचायत जैतहरी अंतर्गत ग्राम पंचायत बरगवां एवं मौहरी के सचिवों को चेतावनी पत्र जारी किए हैं। सचिवों को चेतावनी पत्र में निर्देश दिए हैं कि प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में करना सुनिश्चित करें, अन्यथा समय-सीमा बाह्य लंबित प्रकरणों/समय बाह्य निराकृत प्रकरणों पर कारण बताओ नोटिस जारी न करते हुए स्वप्रेरणा से द्वितीय अपील में लेकर अधिनियम के तहत अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा।

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