अपहरण और दुष्कर्म में साथ देने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज
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अनूपपुर। न्यायालय अनूपपुर के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय के द्वारा थाना रामनगर के सहआरोपी मुन्नालाल नागर (नट) पिता परषोत्तम नागर निवासी कुंवरपुर थाना हनमतपुर जिला पन्ना म.प्र. द्वारा अपने रिहाई के लिए लगाये गये आवेदन को खारिज कर दिया गया है। आरोपी इस प्रकरण में 31 दिसंम्बर 2019 से गिरफतार हैं, राज्य की ओर जिला अभियोजन अधिकारी ने आरोपी द्वारा लगाये गये जमानत आवेदन का इस आधार पर विरोध किये है कि आरोपी द्वारा कारित अपराध गंभीर किस्म का है, प्रकरण विचारण के अनुक्रम में अभी प्रारंभिक स्तर पर है, आरोपी प्रकरण के मुख्य आरोपी राकेश का पिता है, जो कि यह भलीभाति जानता था कि पीडि़त नाबालिग है, आरोपी को नाबालिग की रक्षा करनी थी परन्तु उसने भूपेन्द्र की मदद से पीडि़ता को उसके विधिपूर्ण संरक्षता में से फुसलाकर अपने कब्जे में ले लिया और उसे कुमारपुर गांव लेकर गया वहां ले जाकर उसने अपने लड़के से शादी का झांसा देकर पीडि़ता को वहां रोके रखा, विशेष लोक अभियोजके के उक्त तर्क से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।