अवैध उत्खनन से पहले पुलिस ने पकड़े 8 हाइवा और पोकलेन लॉक डाऊन में भी खनिज अधिकारी माफियाओं को दे रहे मंजूरी

कोरोना के कहर के बीच सतना, रीवा सहित अन्य स्थानों से पहुंचे थे वाहन
उमरिया।शहडोल। जिले के मानपुर तहसील में अवैध उत्खननकारियों और माफियाओं को प्रशासन और खनिज विभाग ने जो खुली छूट दे रखी है, उसका असर कोरोना संकट में भी दिखाई दे रहा है। पहले बेल्दी के रेत भण्डारण को स्वीकृति और उसके बाद चंदिया में चतुर्वेदी के रेत भण्डारण से शासकीय निर्माण के बहाने नियमों के विपरीत स्वीकृति प्रदान की गई। पूरे प्रदेश भर के खनिज कार्यालयों से उमरिया के खनिज कार्यालय के नियम जुदा हैं। गुरूवार की देर शाम अवैध उत्खनन के लिए जा रहे 8 हाइवा और पोकलेन मशीन को पुलिस ने जब्त किया, जिसके बाद यह मामला सामने आया कि खनिज विभाग ने अवैध कारोबार के लिए रिश्वत लेकर मंजूरी दी थी।
8 हाइवा, पोकलेन जब्त
इंदवार पुलिस ने गुरूवार की शाम 8 हाइवा और ट्रेलर में लदे पोकलेन मशीन को जब्त किया है, जो कि जरवाही नदी में अवैध उत्खनन के लिए जा रही थी। जिनमें वाहन क्रमांक एमपी 19 एचए 5490, एमपी 19एचए 8190, एमपी 19 एचए 5590, एमपी 19 एचए 4779, एमपी 19 एचए 4679, एमपी 19 एचए 7290, एमपी 19 एचए 9890, एमपी 19 एचए 4336, ट्रेलर क्रमांक एमपी 19 एचए 0117 जिसमें पोकलेन मशीन लोड थी, उसे जब्त किया गया है।
आदर्श को मान दी छूट
इस पूरे मामले में जो बात निकलकर सामने आई है कि कांग्रेस नेता आदर्श चतुर्वेदी जो कि सतना जिले के मैहर के कोठी के रहने वाले हैं, वह पहले कलेक्टर से मिले थे और उन्होंने ही उसे खनिज अधिकारी के पास भेजा था, जिसके बाद उसे जरवाही नदी से रेत निकालने की अनुमति ऑफ द रिकार्ड दी गई। आदर्श के द्वारा अपने गुर्गे विमल दुबे के माध्यम से पूरा कारोबार करने की तैयारी थी, खबर यह भी है कि टाइगर रिजर्व के पनपथा से रेत कई दिनों से निकलवाई जा रही है।
यह किया पुलिस ने
अवैध उत्खनन की खबर मिलने के बाद ग्रामीण एकत्रित हुए, सूचना पुलिस तक पहुंची, मौके पर थाना प्रभारी सरिता ठाकुर अपने स्टॉफ के साथ पहुंची और उन्होंने 8 हाइवा, ट्रेलर और पोकलेन मशीन जब्त करते हुए धारा 188, 269, 270 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत मामला दर्ज करते हुए विवेचना में लिया है।
चालक दौड़ा रहे थे वाहन
जब्त किये गये वाहनों में जो चालक मौजूद थे, उनके नाम भी सामने आये हैं, उनमें राजभान निवासी मैहर, जवाहर निवासी रामपुर बघेलान, मूलचंद निवासी पोड़ी मैहर, दशरथ दाहिया निवासी मेढ़ा मैहर, हीरालाल कोल निवासी मैहर, सुदीप कुमार कोल निवासी बरही कटनी, तीरथ केवट निवासी बरही कटनी, मंगल केवट बरही कटनी, सुखलाल कोल निवासी बरही कटनी, कृष्णकुमार कोल बरही कटनी शामिल है, जो कि कोरोना महामारी के दौरान धारा 144 प्रभावशील होने के बावजूद दण्डाधिकारी के आदेश का उल्लंघन करते हुए रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन के लिए पहुंचे थे।