कमिश्नर ने लापरवाह अधिकारी को दिया दो वेतन वृद्धियां रोकने का नोटिस
शहडोल/रीवा संभाग के कमिश्नर राजेश कुमार जैन ने जिला ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिकारी सतना एमआर पटेल को दो वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने का नोटिस दिया है। यह नोटिस सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के तहत दिया गया है। जारी नोटिस के अनुसार वर्ष 2018-19 में लेबर बजट में मजदूरी एवं पक्के कार्यों का सही अनुपात न रखने, वाटरशेड के कार्य रिज टू वैली सिद्धान्त के अनुसार न कराने तथा शासन के निर्देशों के बिना विकासखण्डों में जल संवद्र्धन के पक्के निर्माण कार्य स्वीकृत करने तथा योजना क्रियान्वयन की सही निगरानी न करने को गंभीर कदाचरण एवं कत्र्तव्यों के प्रति लापरवाही मानते हुए प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है। नोटिस का दस दिवस में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।