कोरोना अलर्ट: जनता कर्फ्यू के साथ शासन ने लगाई धारा 144

0

(Amit Dubey-8818814739)
शहडोल। कलेक्टर शहडोल ने जनता कफ्र्यू से लगभग 12 घंटे पहले ही अभी से कुछ देर पहले भारत सरकार द्वारा जारी पत्र का हवाला देते हुए आगामी सूचना तक के लिए पूरे जिले में धारा 144 लगाने के आदेश जारी किये है, कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी पत्र में इस बात का विस्तृत उल्लेख किया गया कि…. भारत सरकार गृह मंत्रालय, आपदा प्रबंधन विभाग के पत्र क्रमांक 33-4/2020 एनडीएम-1 14 मार्च द्वारा कोरोना वायरतस को नोटिफाईड आपदा मानते हुए कार्यवाही करने का निर्देश एवं भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय, सचिव के अद्र्ध शासकीय पत्र तथा प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, माध्यम शासन के पत्र के अनुसार कोरोना वायरस के संबंध में निर्देश दिये हैं।

उक्त संबंध में विषय विशेषज्ञों के साथ समीक्षा बैठक में उपरोक्त संक्रमण के निदान हेतु प्रस्तुत किये गये तथ्यों से मुझे संतुष्टि होती है कि जिले में नोवेल कोरोना वायरस बीमारी के संक्रमण से बचने के लिए प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया जाना नितांत आवश्यक है। उपरोक्त संबंध में मेरा पूर्ण समाधान हो गया है कि आमजन के स्वास्थ्य एवं लोकहितों को दृष्टिगत रखते हुए आमजन की सुरक्षा, सामुदायिक एवं धार्मिक सद्भावना तथा लोक परिशांति बनाये रखने के लिए तत्काल रूप से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 की धारा 144 (2) के तहत प्रतिबंधातमक आदेश जारी किया जाना आवश्यक है। चूंकि समय सीमा में सभी पक्षों पर तमीली संभव नहीं है। अत: यह आदेश एकपक्षीय रूप से जारी किया जा रहा है।

डॉ. सतेन्द्र सिंह कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट की राजस्व सीमाओं के भीतर आगामी त्यौहार विभिन्न धर्म के धार्मिक एवं सामाजिक जुलूसों में आमजन के स्वास्थ्य एवं लोकहितों को दृष्टिगत रखने हुए कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया 1973 की धारा 144 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किया है।

प्रतिबन्धात्मक क्षेत्रांतर्गत सभी प्रकार के सामाजिक समारोह, जुलूस, सम्मेलन सामूहिक भोज कार्यक्रम, रैली, आमसभा आदि जिनमें अधिक संख्या में लोगों के एकत्रित रहने की संभावना रहती है, उसे प्रतिबंधित किया गया है। प्रतिबंधित क्षेत्र में आगामी पर्व गुडी पड़वा/ चैती चांद, नवरात्रि/रामनवमी, महावीर जयंती, हनुमान जयंती आदि अन्य त्यौहारों में जुलूस,चल समारोह आदि जिनमें अधिक संख्या में आमजन एकत्रित होंगे। वर्तमान परिवेश में नोवेल कोरोना वायरस बीमारी के चलते लोगों के स्वास्थ्य एवं जान-माल को हानि पहुंचा सकते हैं, इस प्रकार की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।

प्रतिबंधित क्षेत्र समस्त होटलो, लॉज, धर्मशालाओं के मालिकों/ प्रबंधकों को उनके यहां ठहरने वाले यात्रियों/ मुसाफिरों के संबंध में संपूर्ण विवरण व आवश्यक जानकारी संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी एवं जिला चिकित्सालय को देना अनिवार्य होगी। प्रतिबंधित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थलों जैसे-रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, ताला-तलैया, पर्यटन स्थल, विद्यालय, महाविद्यालय, कोचिंग सेंटर, ट्यूशन क्लास, पार्क, जिम, स्वीमिंग पुल एवं पुस्तकालय इत्यादि में अधिक मात्रा में एकत्रित होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जिले की समस्त आंगनबाड़ी केन्द्र 31 मार्च तक पूर्णत: बंद रहेंगे। जिले के विभिन्न विभागों में कार्यरत लोकसेवकों की बायोमैट्रिक उपस्थिति 31 मार्च तक बंद रहेगी। जिले में आयोजित सभी प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम, अधिकारिक यात्रा तथा सार्वजनिक समारोहों को 31 मार्च तक स्थगित किया जाता है।

जिस व्यक्ति में कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षण प्रतीत हो, उनका जिला अस्पताल में अनिवार्यत: जांच किया जावे तथा यदि संक्रमण पाया जाता हे तो, ऐसे व्यक्ति को इंक्लोजर वार्ड में रखा जावे, जब तक कि वह संक्रमण से मुक्त न हो जावे। मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित जिले में चलने वाले सार्वजकिन और निजी परिवहन को निर्धारित कीटनाशकों तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय द्वारा निर्धारित, नियमित अंतराल में निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप स्वच्छ किया जाये। तद्रुसार अपने कर्मचारियों के माध्यम से ड्राइवरों और सफाई कर्मियों के आवश्यक ब्रीफिंग और संवेदीकरण को सुनिश्चित और व्यवस्थित किया जाये।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी, समस्त जिला शहडोल यह सुनिश्चित करेंगे कि जिले में विशेष रूप से बस/ टैक्सी/आटो स्टैण्ड, सब्जी मण्डी, रेलवे स्टेशन, बाजार क्षेत्र आदि जिले में निर्धारित कीटाणु नाशक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियमित अंतराल पर सार्वजनिक स्थानों की सफाई की जावेगी, तद्नुसार वह अपने कर्मचारियों के आवश्यक ब्रीफिंग और संवेदीकरण को सुनिश्चित और व्यवस्थित करेंगे।

पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि रेलवे स्टेशनों, बस स्टैण्डों को छोड़कर जहां यात्री सवार हो, शहडोल के अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी स्थान पर किसी बंद समूह में 20 या अधिक लोग इक_ा न हो। हालाकि लोगों के दैनिक किराने का सामान और घरेलू सामान खरीदने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होगा। आवश्यक आपूर्ति का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए थोक व्यापार, फल और सब्जी मंडिया भी खुली और क्रियाशील हो सकती है।

यह आदेश जिले में प्रत्येक व्यक्ति को सम्यक रूप से व्यक्तिश: तामिल कराया जाना संभव नहीं हे सार्वजनिक माध्यमों, इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं समाचार पत्रों के माध्यम से सर्वसाधारण को अवगत कराया जा रहा है, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन विभागीय माध्यमों से उक्त आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें। उक्त आदेश 31 मार्च तक प्रभावशील होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed