दहेज की मांग कर मारपीट करने वाले पूरे परिवार को हुई सजा
शहडोल। मीडिया सेल प्रभारी नवीन कुमार वर्मा एडीपीओ ने बताया कि 20 मई को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मो0 जावेद वगैरह में आरोपीगण मो0 जावेद उम्र 36 वर्ष पिता जमीर , गफ्फार खान उम्र 55 वर्ष पिता जमीर, मो0 जब्बार उम्र 43 पिता जमीर , मो0 आबिद उम्र 37 वर्ष पिता जमीर, मो0 इबरार उम्र 24 वर्ष पिता अब्दुल गफ्फार , श्रीमती आमना बी उम्र 45 वर्ष पति अब्दुल गफ्फार, श्रीमती आमना बी उम्र 40 वर्ष पति मो0 जब्बार , श्रीमती यासमीन उम्र 26 वर्ष पति मो0 जउआर, श्रीमती नूरी उम्र 28 वर्ष सभी निवासी हाउसिंग बोर्ड कालोनी को भादवि की धारा 323ए के अधीन न्यायालय उठने तक के लिए कारावास एवं 500.500रू के से दंडित किया गया है।
यह है मामला
शादी वर्ष 2008 में अभियुक्त मो0 जावेद पिता जमील हाजी निवासी जुगवारी के साथ रीतिरिवाज के अनुसार हुआ था। शादी के कुछ दिन बाद उसके पति ने उससे बोला कि वह अपने पिता से 4 लाख रूपये लेकर आये उसे धंधा करना है। उसके मना करने पर उसके पतिए जेठए जब्बारए आबिद तथा जेठानी आमना बीए नूरीए आमना एवं अबरार उसे गाली.गलौच किये एवं मारपीट किये जिससे उससे कई चोटे आई। दूसरे दिन करीब 12 बजे दिन में उसके पति उससे पैसा मांग रहे थे नहीं मगांने पर उसके पति ने पुनः मारपीट किया है तथा जबरन आटो गाड़ी में बैठाकर उसे उसके मायके में उसकी मां के पास छोड़ दिया। उक्त घटना की रिपेार्ट फरियादी ने थाना कोतवाली में लेख कराई। आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पष्चात अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से मुकेष कुमार कोल सहायक जिला लेाक अभियेाजन अधिकारी द्वारा पैरवी की गई।