दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार रूपये का जुर्माना

Ajay Namdev-7610528622

अनूपपुर। मीडिया प्रभारी राकेश पाण्डेय ने बताया कि मामला थाना चचाई का है पीडि़ता घर में खाना खाकर मजदूरी करने जाने के लिए तैयारी कर रही थी उसी समय आरोपी रामकरण उर्फ बालकरण छिपते-छिपते पीडि़ता के घर में घुस आया और उसका मुंह और गला दबा दिया तथा बोलने लगा कि हल्ला करोगी तो जान से खत्म कर दूंगा, आरोपी ने दांत से पीडि़ता के हाथों को काट लिया और उसके साथ जबर्दस्ती दुष्कर्म किया। पीडिता भाग कर पड़ौसी के यहां गई, पीडिता की हालत क्षत-विक्षत अवस्था में थी, उसके कपड़े फटे हुए थे, घटना के बारे उसने पड़ौसी तथा उसकी पत्नी को बताया। पड़ौसी के लड़के के द्वारा पुलिस वाहन 100 नंबर कॉल कर बुलाया गया। 100 नंबर वाहन आने पर भी आरोपी लाठी लेकर पीडि़ता के पीछे-पीछे मारने के लिये दौडऩे लगा। पीडि़ता 100 नंबर वाहन के साथ थाना चचाई गई व घटना की रिपोर्ट की पीडिता द्वारा 18 अगस्त 2018 को 5 बजकर 22 मिनट पर की गई थाना चचाई द्वारा सम्पूर्ण विवेचना पश्चात् आरोपी को 19 अगस्त 2018 को गिरफ्तार किया गया।
आरोपी को दस वर्ष की सजा
मामला जघन्य एवं सनसनीखेज की सूची में शामिल किया गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए राज्य शासन द्वारा अपराध को जघन्य एवं सनसनीखेज घोषित किया गया जिसमें पैरवी हेतु जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि(विशेष लोक अभियोजक) ने पैरवी की, अभियोजन की ओर से उन्होंने प्रकरण में 14 साक्षियों के बयान न्यायालय में अंकित कराये। उन्होंने अभियोजन की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये। जिसपर माननीय न्यायालय ने आरोपी को सिद्ध दोष किया है। दण्डादेश द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (भू-भास्कर यादव) के न्यायालय द्वारा उनके विशेष अपराध प्रकरण क्र. 102/18 में आरोपी रामकरण उर्फ बालकरण पिता चरकू कोल उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम अमिलिहा, थाना चचाई जिला अनूपपुर को धारा 450, 323, 376 भादवि का दोषी पाते हुये 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं दस हजार रूपये जुर्माने के दण्डादेश से दण्डित किया है।