बड़ी खबर : 44 दिनों के लिए जिले में 144 धारा लागू

(शुभम तिवारी+91 78793 08359)
शहडोल। कलेक्टर व जिलादण्डाधिकारी ललित दाहिमा द्वारा आगामी 31 जनवरी 2020 तक के लिए जिले में 144 धारा लागू करने के आदेश जारी किये गये हैं। कलेक्टर कार्यालय द्वारा इस संबंध में जारी आदेश में इस बात का उल्लेख किया गया है कि पुलिस अधीक्षक द्वारा वर्तमान समय में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 एवं अन्य मांगों को लेकर राजनैतिक पार्टियों व अन्य सहयोगी संगठनों द्वारा आये दिन धरना, प्रदर्शन आंदोलन किया जा रहा है, उक्त धरना, प्रदर्शन, आंदोलन के दौरान लोगों द्वारा बढ़ चढ़कर भाग लिया जाता है एवं कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उत्तेजक शब्दों का प्रयोग कर नारेबाजी की जाती है, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने की आशंका वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए उक्त आयोजनों के दौरान असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित किये जाने की अत्यंत आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए जिले में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा लागू किये जाने का अनुरोध किया गया। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन से सहमत असामाजिक तत्वों द्वारा अमन चैन के माहौल को क्षति हो सकती है। अज्ञात तत्वों द्वारा जानमाल के नुकसान की संभावना परिलक्षित होने से शांति एवं कानून व्यवस्था तथा लोक परिशांति सुनिश्चित करने हेतु असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाया जाना अत्यंत आवश्यक प्रतीत होता है।
कलेक्टर ललित दाहिमा ने कहा कि शजिले को बाधित होने से रोकने एवं कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने की दृष्टि से लोकहित में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धार 144 के अंतर्गत जिला सीमान्तर्गत किसी भी स्थल पर बिना अनुमति के किसी प्रकार के जुलूस, मौन जुलूस, रैली, सभा, आमसभा धरना प्रदर्शन को पूर्णत: प्रतिबंधित करता हँू।
यह भी आदेशित किया जाता है कि अनुमति उपरांत होने वाले उक्त आयोजनों में कृत्य प्रतिबंधित रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर सभी प्रकार के अस्त्र/शस्त्र/आग्रेयास्त्र धारण करना तथा उनका प्रदर्शन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। माननीय न्यायाधिपति, न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी, शासकीय अभिभाषक, सुरक्षा एवं अन्य किसी शासकीय कर्तव्य पालन के समय ड्युटी पर लगाए गये सुरक्षा बलों एवं अद्र्धसैनिक बलों, विशिष्ट व्यक्तियों/ अधिकारियों की सुरक्षा हेतु लगाये गये पुलिसकर्मी, बैंक गार्ड उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
किसी भी प्रकार के कट-आउट, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स, झंडे आदि जिन पर किसी भी धर्म/ व्यक्ति, सम्प्रदाय, जाति या समुदाय के विरूद्ध नारे या अन्य भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया हो, का प्रकाशन एवं उसका किसी भी स्थल पर प्रदर्शन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
उक्त क्षेत्र में उपरोक्त अवधि में लाठी, डण्डा, सोडा वाटर व कांट की बोतले, ईंटो के टुकड़े, पत्थर एवं एसिड का संग्रहण एवं साथ लेकर चलना वर्जित रहेगा। पर्याप्त समय न होने तथा उक्त प्रतिबंध लगाया जाना अत्यंत आवश्यक होने से उक्तादेश की व्यक्तिगत तामीली तथा आमजन की व्यक्तिगत सुनवाई संभव नही है। आदेश के उल्लंघन की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।