मारपीट कर गंभीर चोट पहंचाने वाले 2 आरोपियों को एक-एक वर्ष का कठोर कारावास

मारपीट कर गंभीर चोट पहंचाने वाले 02 आरोपियों को एक-एक वर्ष का कठोर कारावास
संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन)शहडोल नवीन कुमार वर्मा एडीपीओ द्वारा जानकारी दी गई कि दिनांक 31 अक्टूबर 2019 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जयसिंहनगर के द्वारा प्रकरण क्रमांक 506/2009 शासन विरूद्ध बल्लू उर्फ नंदलाल वगैरह में अभियुक्त कल्लू उर्फ नंदलाल पिता सुखलाल सिंह उम्र 28 वर्ष तथा पुन्ने लाल उर्फ लाला सिंह पिता सुखलाल उम्र 25 वर्ष दोनो निवासी- ग्राम मेहरौड़, थाना जयसिंहनगर, जिला शहडोल म.प्र. को भादवि0 की धारा 325/34 में 01-01 वर्ष के कठोर कारवास तथा 1000-1000रु अर्थदंड से दंडित किया गया है ।
प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:-
फरियादी रामकली द्वारा थाना जयसिंहनगर में इस आशय की रिपेार्ट दर्ज कराई कि घटना दिनांक 10.09.2009 को वह अपने मवेशी लेकर चराने जंगल में गई थी। वहां से जब वापस अपने घर आ रही थी तब आरोपीगण ने फरियादी के साथ लाठी से मारपीट किया जिससे फरियादी का दाहिना हाथ टूट गया। फरियादी की रिपेार्ट पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना जयसिंहनगर में अपराध क्रमंाक 429/09 पंजीबद्ध कर विवेचना पष्चात अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया। विचारण उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा दोषी पाते हुए अभियुक्तगण कल्लू उर्फ नंदलाल पिता सुखलाल सिंह उम्र 28 वर्ष तथा पुन्ने लाल उर्फ लाला सिंह पिता सुखलाल उम्र 25 वर्ष दोनो निवासी- ग्राम मेहरौड़, थाना जयसिंहनगर, जिला शहडोल म.प्र. को भादवि0 की धारा 325/34 में 01-01 वर्ष के कठोर कारवास तथा 1000-1000रु अर्थदंड से दंडित किया गया है ।
उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से श्री संतोष कुमार पाटले, सहायक जिला लेाक अभियेाजन अधिकारी , जयसिंहनगर द्वारा सषक्त पैरवी की गई।