लॉक डाउन का उल्लंघन करने पर दर्ज होगी एफआईआर
पुलिस की सतर्कता ने ग्रीन में रखा
(शुभम तिवारी+91 78793 08359)
उमरिया। पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा के निर्देशन मे कोविड – 19 वैश्विक महामारी के बढ़ते संकट को देखते हुए लगातार सतर्कता बरती जा रही है, लॉक डाउन का उल्लंघन करने वालो पर भी कार्यवाही हो रही है, जिससे अभी तक जिला ग्रीन जोन मे बना हुआ है । कोरोना महामारी को फैलने से रोकने और इसके प्रभावी नियंत्रण में जिले के नागरिको की महती भूमिका हो सकती है, ऐसे समय मे नागरिको द्वारा सूचना मिलना अधिक उपयोगी हो सकता है।
गोपनीय रहेगी जानकारी
पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में सूचनाओ के संकलन एवं सूचनाओ पर कार्यवाही हेतु जिला स्तर पर कोविड -19 कंट्रोल रूम का गठन किया गया है, सभी क्षेत्रो मे मोबाईल पार्टी द्वारा पेट्रोलिंग लगातार की जा रही है । कैमरे / ड्रॉन के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है । यदि किसी व्यक्ति को कोविड -19 संबंधी महत्वपूर्ण सूचना मिलती है तो, वह हेल्पलाईन नम्बर – 7587607802 पर फोटो, वीडियो के माध्यम से भी सूचना दे सकते है, सूचना देने वाले व्यक्ति की जानकारी गोपनीय रखी जावेगी ।
प्रशासन-पुलिस करेगी कार्यवाही
जिले के नागरिको द्वारा कोविड -19 हेल्पलाईन नम्बर पर सूचनाएं फोटो / वीडियो के माध्यम से दी जा सकती है । सूचना मिलने पर जिला स्तर पर गठित पुलिस, प्रशासन टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही की जावेगी । यदि कोई व्यक्ति जिले / प्रदेश के बाहर से आकर पुलिस से छुपकर रह रहा है, अपनी जानकारी छुपाये हुए है, ऐसी सूचना पुलिस को फोटो / वीडियो के माध्यम से व्हाट्सएप पर दे सकते है । ऐसे मजदूर, लेबर या ऐसा कोई व्यक्ति जिसे क्वारंटाईन किया गया है और वह इधर उधर क्वारंटाईन तोडकर घूम रहा है । ऐसी सूचना पुलिस को फोटो / वीडियो के माध्यम से व्हाट्सएप पर दे सकते है ।
दर्ज होगी एफआईआर
लॉक डाउन के दौरान बिना किसी कार्य के पैदल / मोटर सायकल / चार पहिया वाहन पर घूमते पाये जाने पर एफआईआर दर्ज किया जावेगा । किसी भी व्यापारी द्वारा अपनी दुकान मे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नही करने पर एफआईआर दर्ज होगी, जिले के किसी भी नागरिक द्वारा मास्क नही लगाने पर होगी कानूनी कार्यवाही । समय सायं 07 बजे से सुबह 07 बजे तक बिना अनुमति के घूमते पाये जाने पर एफआईआर दर्ज होगी ।