सहायक यंत्री बृजेन्द्र कुमार वर्मा तत्काल प्रभाव से निलंबित

कूटरचना कर निकाय एवं शासन की राशि के दुरूप्रयोग का मामला
(Amit Dubey-8818814739)
शहडोल । कमिश्नर आर. बी. प्रजापति ने शासकीय कार्यो में उदासीनता एवं वित्तीय अनिमितताओं के कारण सहायक यंत्री नगर पालिका परिषद शहडोल बृजेन्द्र कुमार वर्मा को मध्यप्रदेष शासन नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 128-एफ-4-129-2014-18-1 भोपाल दिनॉक 13 मार्च 2015 की अनुसूची-1 के अनुक्रमांक-6 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सिविल (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 (1) के अंतर्गत निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में श्री गुप्ता का मुख्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण अनूपपुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
गंभीर वित्तीय अनियमितता
कमिश्नर ने जारी आदेश में उल्लेखित किया है कि बृजेन्द्र कुमार वर्मा नगरीय क्षेत्र अंतर्गत मोहनराम मंदिर तालाब सौदर्यकरण एवं मंदिर परिसर में कराएॅ गए निर्माण कार्य में कलेक्टर द्वारा जन भागीदारी योजना एवं जिला खनिज प्रतिष्ठान योजना में दी गई प्रशासकीय स्वीकृत का उल्लंघन करते हुए शासन के नियम निर्देशो की अवहेलना कर निकाय निधि से मोहन राम मंदिर ट्रस्ट शहडोल की निजी भूमि पर गठित स्वतंत्र एजेंसी अनुमति लिए बिना रूपये 02 करोड़ 91 लाख 54 हजार 248 रूपये की गंभीर वित्ततीय अनियमितता कूटरचना करते हुए निकाय एवं शासन की राशि का दुरूप्रयोग किया गया है। उक्त कृत्य मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 97 एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 का स्पष्ट उल्लंखन है। संभागीय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास शहडोल संभाग शहडोल के प्रस्ताव पर तथा जॉच प्रतिवेदन के आधार पर उक्त कार्यवाही की गई है।