उपयंत्री देव कुमार गुप्ता तत्काल प्रभाव से निलंबित

0

(शंभू यादव+91 98265 50631 )
शहडोल। कमिश्नर आर. बी. प्रजापति ने शासकीय कार्यो में उदासीनता एवं वित्तीय अनिमितताओं के कारण उपयंत्री नगर पालिका परिषद शहडोल देव कुमार गुप्ता को मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 128-एफ-4-129-2014-18-1 भोपाल दिनॉक 13 मार्च 2015 की अनुसूची-1 के अनुक्रमांक-6 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेष सिविल (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 (1) के अंतर्गत निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में श्री गुप्ता का मुख्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण अनूपपुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
प्रशासकीय स्वीकृत का उल्लंघन
कमिश्नर ने जारी आदेश में उल्लेखित किया है कि देव कुमार गुप्ता नगरीय क्षेत्र अंतर्गत मोहनराम मंदिर तालाब सौदर्यकरण एवं मंदिर परिसर में कराएॅ गए निर्माण कार्य में कलेक्टर शहडोल द्वारा जन भागीदारी योजना एवं जिला खनिज प्रतिष्ठान योजना में दी गई प्रशासकीय स्वीकृत का उल्लंघन करते हुए शासन के नियम निर्देशो की अवहेलना कर निकाय निधि से मोहन राम मंदिर ट्रस्ट शहडोल की निजी भूमि पर गठित स्वतंत्र एजेंसी अनुमति लिए बिना रूपये 02 करोड़ 91 लाख 54 हजार 248 रूपये की गंभीर वित्ततीय अनीयमितता कूटरचना करते हुए निकाय एवं शासन की राषि का र्दुप्रयोग किया गया है। उक्त कृत्य मध्यप्रदेष नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 97 एवं मध्यप्रदेष सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 का स्पष्ट उल्लंखन है। संभागीय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास शहडोल संभाग शहडोल के प्रस्ताव पर तथा जॉच प्रतिवेदन के आधार पर उक्त कार्यवाही की गई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed