कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं बचाव हेतु दिशा निर्देश जारी

शहडोल। अपर कलेक्टर एवं अपर जिला मजिस्टेªट अशोक ओहरी ने जानकारी दी है कि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भोपाल द्वारा जिले के उप संचालक कृषि को निर्देश दिए है कि नोवल कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं बचाव हेतु कृषि उपज मण्डियों एवं उपार्जन केन्द्रों में एक स्थान पर किसानों, हम्मालों, कुलबटियों, व्यापारियों आदि के समूह में एकत्रित होने के फलस्वरूप उक्त बीमारी के संभावित खतरे की रोकथाम हेतु जारी दिशा निर्देश के तहत कहा गया है कि समस्त कृषि उपज मण्डियों ,उप मण्डियों एवं उपार्जन केन्द्रों में नागरिकांे के माध्य न्यूनतम एक मीटर की दूरी रखी जाए किसी प्रकार का सामूहिक सार्वजनिक आयोजन स्थगित रखा जाए पूर्णतः साफ-सफाई एवं संक्रमण मुक्त रखा जाए। उपार्जन केन्द्रों में आने वाले नागरिक, किसानों को बुखार, खासी, सांस में तकलीफ होने के लक्षण दिखाई देने पर उनके व्यक्तिगत, कण्टेक्ट एवं पते , दूरभाष की जानकारी रखकर तत्काल चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सूचित किया जाए। इसी प्रकार वायरस के संक्रमण के बचाव हेतु कृषि विभाग, कल्याण विभाग के अन्तर्गत समस्त कर्मचारियों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाए, नियमित उदघोषणा कराई जाएं, एक साथ मण्डियों में अधिक लोग उपस्थित न हो, किसान संगठनों, व्यापरियों संगठनों, हम्माल एवं व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियांे के साथ बैठक कर उन्हे जागरूकता प्रदान की जाए सक्षम प्रधिकारी द्वारा जारी आदेश निर्देश का उल्लघंन करने पर महामारी अधिनियम 1897 लोक स्वास्थ्य अधिनियम 1949, 1973 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, भारतीय दण्ड संहिता 1860, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत सक्षम प्रधिकारी द्वारा दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेंगी। यह आदेश 31 मार्च 2020 अथवा आगामी निर्देश तक प्रभावशील रहेगे।