चिकित्सक से फिरौती मांगने वाले आरोपी को एक साल की कैद
चालक से मारपीट करते हुए कट्टे की नोक पर चिकित्सक के घर में घुस रहे थे बदमाश
उमरिया । द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश राजेश तिवारी की अदालत ने चिकित्सक के.एल.बघेल से फिरौती मांगने और चालक से मारपीट करने के एक मामले में सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी पप्पू उर्फ दिलीप यादव को धारा 387 में एक वर्ष का कठोर कारावास एवं आयुष अधिनियम की धारा 25 (1-बी) ए में एक वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से डीपीओ श्रीमती अर्चनारानी मरावी एवं अतिरिक्त डीपीओ सुशील शुक्ला ने पैरवी की। मीडिया सेल प्रभारी बी.के.वर्मा ने बताया कि 01 सितम्बर 2016 की रात में किशोरीलाल यादव किसी मरीज को अस्पताल छोड़कर पुन: मरीज लेने चंगेरा जा रहा था, तभी 11:30 बजे वह डॉक्टर के.एल.बघेल के घर के पास पहुंचा, तो वहां पर आरोपी पप्पू उर्फ दिलीप यादव, सडी डोमर एवं छक्कू सभी लोग डॉ.के.एल.बघेल को गाली-गलौज करते हुए 03 लाख रुपये की मांग कर रहे थे, आरोपी पप्पू कह रहा था कि तीन लाख रुपये तत्काल दो, वरना डॉक्टर बघेल को जान से मार देंगे। आरोपीगण ने हाथ में कट्टा लिया हुआ थे, तो डॉ.बघेल सपरिवार घर का दरवाजा बंद कर छत पर चले गये, जिसके बाद आरोपी पप्पू उर्फ दिलीप यादव ने चालक किशोरीलाल यादव के पास आकर गाली-गलौज करते हुए मारपीट की और कहा कि तुम डॉक्टर के खास आदमी हो और उसकी जेब से 02 हजार रुपये छीन लिये, वहीं खड़े हुए वाहन में भी तोडफ़ोड़ की। जान से मारने की धमकी देकर मोटर साइकिल से आरोपी ग्राम चंगेरा के जंगल की ओर भाग गये थे। उक्त घटना के दो दिन पहले आरोपी बंसी यादव ने गाड़ी को जलाने एवं जान से मारने की धमकी दी थी, पूरा मामला नौरोजाबाद थाना पहुंचा था, पुलिस ने विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था, अदालत ने सजा का ऐलान किया है।