नाबालिग को भगाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज

Ajay Namdev-7610528622
अनूपपुर। न्यायालय डॉ. सुभाष कुमार जैन विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अनूपपुर के न्यायालय ने विशेष प्रकरण क्रमांक 9/19 में अपने आदेश 22 नवम्बर के माध्यम से आरोपी बेसाहू कोल आयु 24 वर्ष पिता सैतू कोल निवासी ग्राम अमलिहा पुलिस चौकी देवहरा थाना चचाई जिला अनूपपुर के द्वारा अपने रिहाई के लिए प्रस्तुत किया गया। जमानत आवेदन खारिज करते हुए जेल में भेजने का आदेश पारित किया गया है। आरोपी को इस प्रकरण में 23 सितम्बर को गिरफ्तार किया गया था तब से आरोपी जेल में था। आरोपी के द्वारा लगाए गए जमानत आवेदन की सुनवाई 22 नवम्बर को सुनवाई पूरी कर आरोपी की जमानत याचिका खारिज की गई। राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक/जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि द्वारा आरोपी द्वारा लगाए गए आवेदन का लिखित में न्यायालय में विरोध इस आधार पर किया गया कि प्रकरण में अभी आरोप विरचित नहीं किए गए हैं। आरोपी द्वारा किया गया कृत्य अल्प व्यस्क पीडि़ता का व्यपहरण कर दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप है ऐसी स्थिति में जमानत का लाभ दिए जाने पर अभियुक्त द्वारा साक्षियों को प्रभावित करने की संभावना है। प्रकरण में डी.एन.ए. रिपोर्ट आना शेष है प्रकरण विवेचना में है। उक्त तर्कों से संतुष्ट होकर मान. न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। मामले की संक्षिप्त जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी अभियोजन अनूपपुर राकेश पाण्डेय के हवाले से संभागीय मीडिया प्रभारी अभियोजन नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि अभियुक्त द्वारा 10 सितम्बर को नाबालिग पीडि़ता को विवाह करने का झांसा देकर जबरजस्ती अमलई रेल्वे स्टेशन और उसके बाद ट्रेन से जम्मू ले जाया गया जहां पर किराए के कमरे में रखकर उसके साथ 11 सितम्बर से 14 सितम्बर तक लगातार दुष्कर्म किया गया।

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