बलात्कारी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

(Amit Dubey-8818814739)
शहडोल। संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) संभाग नवीन कुमार वर्मा एडीपीओ ने बताया कि माननीय अपर सत्र न्यायाधीश बुढ़ार ने शासन विरूद्ध अमोल पाव में आरोपी अमोल पाव पिता श्यामलाल पाव, उम्र 21 वर्ष, निवासी दमकी टोला ग्राम बलबहरा चौकी केशवाही थाना बुढ़ार को धारा 376(2)(झ)(ढ) भादवि सहपठित धारा लैंगिक अपराधों से बालको का सरंक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5/6 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 506बी भादवि में 02 वर्ष का कारावास एवं क्रमश: 1000 एवं 200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण में अभियेाजन की ओर से राजकुमार रावत, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने पैरवी की।
यह है घटना
फरियादिया ने 12 दिसम्बर 2015 को चौकी केशवाही में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि 10 दिसम्बर 2015 को शाम करीब 6 बजे जब वह अपनी आजी के घर पर बाथरूम करने बाहर निकली थी, तभी आरोपी अमोल पाव निवासी दमकी टोला उसका हाथ पकड़कर और मुंंह में कपड़ा लगाकर उठाकर झपरा विश्वकर्मा के सुनसान घर में ले गया। पीडि़ता के हल्ला गोहार करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ चार बार गलत काम किया। अगली सुबह 11 दिसम्बर 15 को सुबह 7 बजे आरोपी दरवाजे को बाहर से सिटकनी लगाकर चला गया। शाम करीब 4 बजे जब झपरा विश्वकर्मा का छोटा भाई एवं एक अन्य व्यक्ति अपने घर आए तब पीडि़ता बाहर निकली और उन्हें घटना की बात बताई। उक्त रिपोर्ट पर थाना बुढ़ार मेें अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने विचारण उपरांत सजा का ऐलान किया।