लापरवाह वाहन चालक को 3 माह का सश्रम कारावास
10 वर्ष के लड़के को मारी थी टक्कर
(Amit Dubey-8818814739)
शहडोल। मीडिया सेल प्रभारी नवीन कुमार वर्मा एडीपीओ ने बताया कि 07 जनवरी को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुढ़ार के द्वारा आरोपी राममिलन पाव निवासी माझेटोला बटुरा थाना अमलाई को धारा 279 भादवि के तहत 3 माह के सश्रम कारावास एवं धारा 337 भादवि. के तहत 03 माह के सश्रम कारावास से दंडित किया है।
आई थी चोटें
फरियादिया घुंडुल वासूदेव के पुत्र करण उम्र 10 वर्ष 29 मार्च 2014 शाम करीब 4-5 बजे सायकल लेकर तालाब जा रहा था। जैसे ही वह बड़का की दुकान के पास तिराहा पर पहुंचा, उसी समय बटुरा निवासी राममिलन पाव लापरवाही पूर्वक मोटर सायकल चलाते हुए आया और उसे ठोकर मार दी, जिससे उसके शरीर में चोटें आई। फरियादी ने थाना अमलई में जाकर आरोपी के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध कराया था, विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया, विचारण उपरांत न्यायालय द्वारा आरोपी सश्रम कारावास से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से मनोज कुमार पनिका सहायक जिला लोक अभियेाजन अधिकारी बुढ़ार ने पैरवी की।