सहायक यंत्री रवि कुमार मिश्रा निलंबित

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भ्रष्टाचार सहित कूटरचित ढंग से प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने के आरोप

(Amit Dubey-8818814739)

शहडोल। कमिश्नर आर.बी. प्रजापति द्वारा निर्माण कार्यों में गंभीर अनियमितताए करने के कारण तत्कालीन सहायक यंत्री मनरेगा जनपद पंचायत सोहागपुर वर्तमान में बाणगंगा पक्का बांध क्रमांक तीन रवि कुमार मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में श्री मिश्रा का मुख्यालय कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग उमरिया नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
पाई गई अनियमितताएं
कमिश्नर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि ग्राम पंचायत बोडरी एवं ग्राम पंचायत करवा ताल में सीसी रोड निर्माण कार्य नवीन तालाब, निर्माण कार्य आरसीसी, पुलिया निर्माण, माध्यमिक शाला भवन एवं शौचालय निर्माण हैंडपंप खनन कार्य में घोर अनियमितता भ्रष्टाचार किए जाने की विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों की जांच कलेक्टर द्वारा कार्यपालन यंत्री जिला पंचायत शहडोल की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय जांच दल से कराई गई, जिसमें अनियमितताएं पाई गई।
कूटरचित ढंग से जारी की प्रशासकीय स्वीकृति
ग्राम पंचायत करवा ताल के अंतर्गत स्वीकृत सीसी रोड निर्माण कार्य चेता कोल के घर से बिहारी के घर तक में गुणवत्ताहीन कराया गया साथ ही पंच परमेश्वर योजना की गाइड लाइन के विपरीत 7 जगहों में बोरवेल कराने की तकनीकी स्वीकृति बिना अधिकार के प्रदान कर कूटरचित ढंग से ग्राम पंचायत से प्रशासकीय स्वीकृति जारी किया जाकर पीएचई के चालू हैंडपंपों में सबमर्सिबल पंप डालकर कार्य कराते हुए शासकीय राशि का दुरूपयोग किया गया है।
सरपंच-सचिव भी कटघरे में
कमिश्नर ने कहा कि उपरोक्त दोनों ग्राम पंचायतों में तत्कालीन सरपंच, सचिव एवं सहायक यंत्री द्वारा व्यापक रूप से वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार किया जाना प्रतिवेदित किया गया है। उक्त कार्यों में तत्कालीन सहायक यंत्री रवि कुमार मिश्रा जनपद पंचायत सोहागपुर जिला शहडोल द्वारा स्वयं एवं सरपंच, सचिव को लाभ पहुंचाए जाने के उद्देश्य गुणवत्ताहीन कराए कार्य कराए मूल्यांकन से अधिक राशि का भुगतान कराए जाने वाले कार्य कराने का दोषी पाया गया है।

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