अनूपपूर। 10 बजे से 4 बजे तक मिलेंगी सुविधाएं, आवश्यक सेवाओं के सम्बंध में निर्देश

0

आवश्यक सेवाओं के सम्बंध में निर्देश

अनूपपूर ।

?? ग्रामीण क्षेत्रों में (अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 24 क्षेत्रों के अतिरिक्त) के अलावा दुकानें (किराना और आवश्यक सामान बेचने वाली एक दुकानें), पीडीएस के तहत शासकीय उचित मूल्य की दुकानों सहित, खाद्य और किराने का सामान (दैनिक उपयोग के लिए). स्वच्छता की वस्तुएं, फल और सब्जियां, डेयरी और दूध बूथ, मुर्गी, मांस और मछली, पशुआहार और चारा आदि को संचालित करने की अनुमति

?? पूरे दिन रहेगी।

?? सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने हेतु 2 ग्राहकों के बीच एक मीटर की दूरी तथा मास्क लगाना अनिवार्य होगा ।

? अनूपपुर जिले के (1) नगर पालिका अनूपपुर (2) नगर पालिका कोतमा (3) नगर पंचायत अमरकंटक (4) नगर पालिका जैतहरी (5) नगर पालिका पसान (6) नगर पालिका बिजुरी (7 ) रामनगर / बनगवां (8) राजेन्द्रग्राम/किरगी/ कोहका ( 9 ) फुनगा (10) व्यंकटनगर (11) चचाई (12) डोला (13) रामनगर (14) डूमरकछार (15) बदरा (16) आमाडांड़ (17) निगवानी ( 18) पड़की / लालपुर ( 13) बेनीबारी (20) लीलाटोला (21) भेजरी (22) अमलाई (23 ) खूंटा टोला ( 24 ) कोठी क्षेत्रों में निम्नानुसार अनुमति रहेगी: ??

? फल एवं सब्जी, विक्रेता ठेले पर अथवा अन्य वाहन से होम डिलेवरी द्वारा प्रातः 10.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक विकय कर सकेंगे बिकेता का मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ठेले पर या वाहन के पास दो ग्राहकों के बीच एक मीटर की दूरी रखनी अनिवार्य होगी।

?दूध विक्रेता प्रातः 6.00 बजे से 9.00 बजे के साथ-साथ प्रातः 10.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक होम डिलेवरी कर सकेंगे। दूध विक्रेता का मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

? पशु आहार, चारा, अण्डे, मांस एवं मछली के विक्रेता भी होम डिलेवरी प्रातः 10.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक कर सकेंगे। विक्रेता का सास्क पहनना अनिवार्य होगा।

? राशन, किराना एवं स्वच्छता वस्तुओं के विक्रेता प्रातः 10.00 बजे से साय 4.00 बजे तक होम डिलीवरी कर घर-घर राशन की बिक्री कर सका। विक्रेता/डिलीवरी करने वाले व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

? पके हुए भोजन की बिक्री करने वाले मिठाई दुकानों/ ढाबे/ रेस्टॉरेंट / भोजनालय आदि प्रात: 10.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक होम डिलेवरी कर सकेगे। प्रतिष्ठान पर बैठाकर खिलाने पर प्रतिबंध रहेगा। डिलेवरी करने वाले व्यक्ति का मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

सम्बंधित आदेश ??


……
लॉकडाउन के दौरान शहरी (अधिक जनसंख्या घनत्व वाले) 24 स्थानो एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग मानको की अनुपालना की स्थिति में विभिन्न गतिविधियों की 22 अप्रैल से सशर्त अनुमति प्रदान की गयी है।

? डिंडोरी, पेंड्रा-गौरेला-मरवाही की सीमा से लगे ग्रामों में मनरेगा कार्यों की अनुमति 30 अप्रैल के बाद से दी जाएगी। शेष ग्रामीण क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग अनुपालना के साथ मनरेगा कार्य किए जा सकेंगे।

? अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 24 स्थानो में मनरेगा कार्यों की अनुमति नही है।

मनरेगा कार्यों सम्बंधी विस्तृत आदेश –
..
सार्वजनिक स्थल पर अपेक्षित आचरण हेतु निम्न निर्देश हैं ??

 

? सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थानों पर मास्क, गमठा, दुपट्टा, साड़ी अथवा रूमाल से चेहरा (नाक तथा मुंह) को ढकना अनिवार्य है |

??चेहरा ( नाक, मुंह ) न ढंकने पर 100 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जावेगा ।

?सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा।

?? सार्वजनिक स्थानों पर थूकते पाये जाने पर 200 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जावेगा।

?शराब, गुटखा, तम्बाकू आदि की बिक्री प्रतिबंधित होगी।

? किसी भी विक्रय के समय ग्राहकों को 1-1 मीटर की दूरी में रहना अनिवार्य होगा।

?? इसका उल्लंघन होने पर संबंधित दुकानदार की दुकान दण्ड स्वरूप 3 दिवस के लिए सील (बन्द) कर दी जावेगी।

? कोई भी संगठन/प्रबंधक सार्वजनिक स्थानो की 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने हेतु अनुमति नहीं देगा।

विवाह और अंत्येष्टि जैसे कार्यक्रम जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विनियमित किए जाएंगे।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थानों और परिवहन के प्रभारी सभी व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करेंगे।

कार्यस्थल/ निर्माण इकाइयों सम्बंधी निर्देश ??


..
कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी, मत्स्यपालन गतिविधियों हेतु निर्देश ??

▪️ उक्त गतिविधियों की अनुमति सम्पूर्ण अनूपपुर की सीमा में रहेगी।

▪️ कार्य के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग (सामाजिक दूरी) अर्थात दो व्यक्तियों के बीच में 1 मीटर की दूरी तथा नाक और मुंह को मास्क/ गमछे आदि से ढँकना होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *