अवैध उत्खनन में जब्त हुए तीन ट्रैक्टर हुए राजसात

0

सोन नदी सहित अन्य घाटों से था रेत के अवैध खनन का आरोप
वाहनों के राजसात के साथ 25-25 हजार का जुर्माना भी

(Amit Dubey-8818814739)
शहडोल। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ललित दाहिमा को 15 अक्टूबर 2018 को खनिज निरीक्षक एवं खनिज सर्वेयर द्वारा वाहन ट्रेक्टर मय ट्राली क्रमांक एमपी 18 एए 6810 को खनिज रेत उत्खनन में ग्राम भ्रमण के दौरान सोन नदी ग्राम पटासी के खसरा क्रमांक 28 रकबा क्रमांक 8.406 हेक्टेयर के अंशभाग में 03 घनमीटर खनिज रेत का अवैध उत्खनन पाया गया। प्रस्तुत प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि मोहम्मद आयाज खान पिता अनवर खान निवासी सोहागपुर कई दिनो से रेत का अवैध उत्खनन कर रहे है, ऐसा ग्राम वासियो ने बताया उत्खनित स्थल पर वाहन चालक मौके से फरार हो जाने पर मौके पर खनिज निरीक्षक द्वारा वाहन को उप सरपंच विक्रम सिंह बरगाही अभिरक्षा में रखा गया। श्री खान को उक्त उत्खनन के संबंध में 07 दिसम्बर 2018 एवं 26 जुलाई 2019 को नोटिस देकर उपस्थित होने हेतु कहा गया किन्तु सूचना के उपरांत भी अनावेदक उपस्थित नही हुए। तत्संबंध में न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत होने पर मध्यप्रदेश रेत नियम 2018 के उप नियम 23(1)(क) के तहत दण्डनीय अपराध पाया गया और प्रकरण में खनिज निरीक्षक शहडोल द्वारा अनावेदन को बिना वैध अनुमति के नियम का उल्लंघन पाये जाने पर भण्डारित खनिज के रॉयल्टी का न्यूनतक 60 गुना राशि 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड का जुर्माना लगाते हुए संबंधित वाहन को राजसात कर नियमानुसार नीलामी को निर्देश दिये गये है।
कलेक्टर ने की कड़ी कार्यवाही
12 जून 2019 को खनिज अधिकारी द्वारा वाहन ट्रेक्टर इंजन क्रमांक ई 69038 मय ट्राली को खनिज रेत के अवैध परिवहन के संबंध में डायरी प्रस्तुत कर लेख किया गया था कि देवलोंद में भ्रमण के दौरान मुखविर द्वारा मिली सूचना पर एक ट्रेक्टर सोन नदी की ओर अवैध रेत लोड़ करने गया है। मौके पर उपस्थित साक्षियो को साथ लेकर मौका मुआयना करने पर उक्त ट्रेक्टर रेत लोड़ खड़ा मिला चालक पुलिस को देखकर भाग गया। मौका तलासी में कोई कागज प्रस्तुत नही हुए। तत्संबंध में न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत होने पर मध्यप्रदेश गौड़ खनिज नियम 1996 के संषोधित नियम 53 (1) के तहत प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत होने पर 10 हजार रूपये अर्थदण्ड प्रस्तावित कर संलग्न वाहन मषीनरी को उसके शो रूम मूल्य का 50 प्रतिषत भाग जमा किए बेगैर मुक्त नही करने के निर्देष दिए गए। प्रकरण में अनावेदक पुष्पेद्र कुमार वैश्य निवासी ग्राम बुड़वा तहसील ब्यौहारी द्वारा आरोप स्वीकार कर प्रकरण में प्रष्मन चाहा गया। प्रकरण में मध्यप्रदेश रेत (खनन परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार ) नियम 2019 के नियम 20(2) के तहत 25 हजार रूपये की शास्ति अधिरोपित कर वाहन को मय ट्राली शासन के पक्ष में राजसात किया जाकर नियमानुसार नीलामी कराने के आदेश दिए गए।
खनिज निरीक्षक ने प्रकरण बनाकर की थी जब्ती
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के न्यायालय में खनिज अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर लेख किया कि 08 मार्च 2018 को थाना सोहागपुर द्वारा दूरभाष में सूचना दी गई कि एक अयसर कम्पनी का ट्रैक्टर ट्रॉली क्रमांक एमपी 18 एए 7864 को खनिज रेत के अवैध आरोप में पकड़ा गया है। वाहन चालक से पूछताछ करने पर बताया गया कि टी0पी नही है। जिस पर खनिज निरीक्षक द्वारा प्रकरण बनाकर जब्ती आदि की कार्यवाही की गई। प्रकरण में पाया गया कि मनोज सिंह पिता रामजी सिंह ग्राम निवासी जमुआ तहसील सोहागपुर जिला शहडोल द्वारा अवैध रूप से खनिज रेत का अवैध परिवहन किया जाना पाया गया। प्रकरण में कलेक्टर न्यायालय द्वारा अनावेदक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अनावेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर आरोप स्वीकार किया गया एवं प्रष्मन हेतु आवेदन किया गया। प्रकरण में मध्यप्रदेश रेत (खनन परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार ) नियम 2019 के नियम 20(2) के तहत 25 हजार रूपये की शास्ति अधिरोपित कर वाहन को मय ट्राली शासन के पक्ष में राजसात किया जाकर नियमानुसार नीलामी कराने के आदेष दिए गए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed