आज जिले में रहेगा कर्फ्यू, घर से निकलना पड़ सकता है, महँगा

0

(शंभू यादव +91 98265 50631)
शहडोल। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सतेन्द्र सिंह ने कोरोना वायरस के संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर आमजन की सुरक्षा एवं कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 9 अप्रैल को प्रात: 1 बजे से रात्रि 12 तक के लिए सम्पूर्ण जिले में कफ्र्यू दिवस घोषित किया है।

सेवाएं रहेंगी बंद
कफ्यू दिवस के दौरान दो पहिया, चार पहिया वाहन, राशन, सब्जी एवं आम नागरिक से संबंधित सभी प्रकार की अति आवश्यक सेवाएॅ बंद रहेंगी। कफ्र्यू के दौरान किसी भी व्यक्ति को घर से निकलने पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। चूकि यह आदेश सर्वसाधारण को सम्बोधित है तथा वर्तमान परिस्थियों में सूचना की तमीली सम्यक समय में प्रत्येक संबंधित व्यक्ति की व्यक्तिश: सुनवाई किया जाना संभव नही है।
यह रहेंगे प्रतिबंध मुक्त
कफ््र्यू के दौरान लॉक डाउन की अवधि में अत्यावश्यक सेवा प्रदान करने हेतु कार्यरत शासकीय अधिकारी, कर्मचारी उक्त कफ्र्यू प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। घर घर जाकर दूध बंाटने वाले विक्रेता सुबह 07 बजे से 9 बजे तक कफ्र्यू प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। जिले में संचालित समस्त मेडिकल स्टोर भी उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
सोशल डिस्टेंस का करें पालन
जिले में स्थापित ओपीएम अमलाई, रिलायंस, अल्ट्राटेक, कोलमाईंस एवं जिले के समस्त एसईसीएल प्रबंधन कार्य हेतु उक्त कफ्र्यू प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। परन्तु वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित समस्त नियमो का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
संक्रमण रोकने उठाये कदम
आदेश में कहा गया है कि कोविड़-19 कोरोना वायरस संक्रमण देश में तेजी से फैल रहा है, प्रदेश में भी यह संक्रमण जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, भोपाल आदि शहरो तक पहॅुच चुका है। कोरोना वायरस के संक्रमण में पिछले कुछ दिनो में तेजी से वृद्धि परिलक्षित हो रही है। इस संक्रमण को रोकने की दृष्टि से आमजन की सुरक्षा हेतु भारत शासन के निर्देशों के अनुरूप 14 अप्रैल तक के लिए दण्ड़ प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा की 144 के तहत जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed