हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा,विशेष न्यायालय ने सुनाया फैसला
शहडोल। विशेष सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय एससी/एसटी एक्ट) शहडोल के द्वारा विशेष प्रकरण क्र. 175/2020 थाना गोहपारू के अपराध क्रं. 66/2020, में आरोपी हेमन्त विश्वकर्मा निवासी ग्राम गंजबशौदा थाना कोतवाली जिला विदिशा को धारा 302 भा.द.स. में आजीवन कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 201 भा.द.स. सात वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में श्यामलाल कोष्टा उप संचालक अभियोजन के द्वारा पैरवी की गई ।
यह था मामला
संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) नवीन कुमार वर्मा द्वारा जानकारी दी गई कि फरियादी मानदीन रजक ने 27 फरवरी 2020 को बताया कि उसकी लड़की प्रीति रजक खन्नौधी कन्या छात्रावास में खाना बनाने का काम करती थी। जो पहले अपने पति से छोड़ छुट्टी करके एक वर्ष पूर्व से फोन के माध्यम से हेमंत विश्वकर्मा के साथ मुनीम खान के कमरे में किराए से रहती थी। लड़की प्रीति रजक के बच्चे मेरे साथ रहते थे। नाती सानू रजक के कपडे उसकी मां के कमरे में थे। कपडा लेने के लिए प्रीति रजक के किराए के कमरे में गया तो देखा कि दरवाजा बंद है जिसमें ताला लगा था तब मैं नाती का कपड़ा निकालने के लिए ताला तोडा तो कमरे के अंदर देखा कि दिवान के उपर कम्बल से ढका था मेरा नाती सानू रजक अंदर जाकर देखा तो बोला कि कोई मुंह से ओढकर सोया है तब मैं अंदर जाकर कंबल हटाकर देखा कि मेरी लडकी प्रीति रजक चित हालत में मरी पडी थी मेरी लडकी के साथ लडका हेमंत विश्वकर्मा रहता था। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोेजन द्वारा प्रस्तुत किए गए सशक्त तर्कों से सहमत होकर एवं प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विचारण उपरांत आरोपीगण को उपरोक्तानुसार दण्ड से दंडित किया गया।