कलेक्टर ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत को किया दिशा निर्देश जारी

शहडोल। कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेªट डाॅ0 सतेन्द्र सिंह ने जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतों को आदेश जारी कर कहा है कि नोवल कोरोना वायरस (कोबिड-19) के नियंत्रण एवं बचाव हेतु जारी दिशा निर्देश के तहत सार्वजानिक स्थनों पर एवं सामूहिक गतिविधियों सोशल डिस्टेसिंग माफदण्डों का पालन करते हुए नागरिकों के माध्य न्यूनतम एक मीटर की दूरी रखी जाए। समस्त नगरीय हार्ट बाजारो, पार्काें, बस स्टेण्ड, शहर के वार्डाे के मुख्य मार्ग , सार्वजानिक शौचालयों, नालों, रेल्वे स्टेशन के निकट भीड भाड वाले क्षेत्र धार्मिक स्थलों, बाजारों, सार्वजनिक परिवहनों के साधनों , सार्वजानिक शासकीय एवं निजी अस्पतालों के आसपास के क्षेत्र को नियमित रूप से पूर्णतः साफ सकं्रमण मुक्त रखा जाए। सम्पूर्ण परिसर संक्रमण के बचाव के समस्त उपाय किये जाए। विभागीय कर्मचारियों एवं मैदानी अमले को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराते हुए उन्हें मार्गदर्शी के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाए, रह वासी क्षेत्रों फगिंग मशीन से धुआं किया जाए तथा संक्रमण बचाव के उपायों को मुनादी कराकर दृष्टव्य स्थानों में होर्डिंग भी लगाए जाएं। गंदगी करने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं द्वारा सार्वजानिक स्थलों पर नियमों के अन्तर्गत सख्त कार्यवाही की जाएं। अपने कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत पेयजल व्यवस्था, अग्निसमन व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, साफ-सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित की जाएं किसी नागरिक को बुखार, खाॅसी अथवा सांस लेने में तकलीफ होने के प्रारंभिक लक्षण दिखाई देने प तत्काल स्थानिय स्वास्थ्य अधिकारी को चिकित्सा हेतु परामर्श लिया जाए। सक्षम प्रधिकारी द्वारा जारी आदेश निर्देश का उल्लंघन करने पर महामारी अधिनियम 1897, लोक स्वास्थ्य अधिनियम 1949, 1973, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, भारतीय दण्ड संहिता 1860, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत सक्षम प्रधिकारी द्वारा दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेंगी। यह आदेश 31 मार्च 2020 अथवा आगामी निर्देश तक प्रभावशील रहेगे।