गणतंत्र दिवस पर रहेगा शुष्क दिवस
(Amit Dubey-8818814739)
शहडोल। कलेक्टर श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव द्वारा मध्यप्रदेष आबकरी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिले में लोकशांति के परिरक्षण हेतु प्रषासकीय तथा लोकहित में 26 जनवरी 2019 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है। जारी आदेष के अनुसार शुष्क दिवस के जिले की समस्त देषी, विदेषी, मदिरा दुकाने, देषी मद्यभण्डारगार, विदेषी मद्यभण्डारगार, होटलबार से मदिरा का क्रय, विक्रय एवं परिवहन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। संबंधित वृत्त प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक एवं लायसेंसी जारी आदेष का पालन सुनिष्चित करेगें।