ट्रक को पलटाकर दुर्घटना कारित करने वाले आरोपी को कारावास
Ajay Namdev-7610528622
अनूपपुर। मीडिया प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय से दाण्डित अपील क्रमांक 53/18 थाना कोतवाली के अपराध में न्यायालय ने अपील की सुनवाई कर अपील में निर्णय पारित करते हुए आरोपी गंगाराम नामदेव उम्र 48 वर्ष पिता सूर्यवंशी निवासी बिजुरी, थाना बिजुरी जिला-अनूपपुर को भादवि की धारा 279, 338 के तहत दोषी पाते हुए छ: माह का कारावास और पांच-पांच सौ रूपये का जुर्माने के दण्डादेश के दण्ड से दण्डित किया गया है। मामले की संक्षिप्त जानकारी देते हुए अधिनस्थ न्यायालय में पैरवीकर्ता अधिकारी सुश्री शशि धुर्वे एडीपीओ ने बताया कि फरियादी गंगाराम अगरिया एवं आहत मनोज तथा बिहारी 10 जून 2009 को राजेन्द्रग्राम से ट्रक क्रमांक एमपी 18 6702 में भरी बॉक्साईड को अनूपपुर रेल्वे स्टेशन में खाली करने के बाद उक्त ट्रक से राजेन्द्रग्राम वापस आते समय फरियादी गंगाराम अगरिया एवं आहत मनोज तथा बिहारी सामने केबिन में बैठे थे तभी उक्त वाहन का ड्रायवर वाहन को काफी तेजी एवं लापरवाही से चलाने लगा उनके मना करने के बाद भी ड्रायवर नहीं माना और जमुडी के पास मोड के पास वाहन पलटा दिया और खुद मौके से भाग गया। जिसकी रिपोर्ट फरियादी गंगाराम अगरिया ने कोतवाली पहुंचकर की। मामले को पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात अभियोग पत्र ग्राम न्यायालय अनूपपुर में पेश किया गया ग्राम न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 279, 337, 338 के अपराध से दोषमुक्त कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर ग्राम न्यायालय के निर्णय को जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील के माध्यम से चुनौती दी गई अपील में राज्य की ओर से अपीलार्थी के रूप में लोक अभियोजक दुर्गेन्द सिंह भदौरिया ने पैरवी की। जिला एवं सत्र न्यायालय ने ग्राम न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के निर्णय को खारिज करते हुये आरोपी को छ: माह का कारावास एवं पांच सौ रूपये के दण्ड से दण्डित किया है।