ट्रेन में चोरी करने वाले आरोपी को एक वर्ष का कठोर कारावास
(Anil Tiwari)
शहडोल। मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा शासन विरूद्ध आरोपी रामकृपाल उर्फ बड़का पिता स्व. बैसाखू कोल उम्र 44 वर्ष, निवासी मुडऱहाटोला भुन्डी थाना नौरोजाबाद को दोनों प्रकरणों में भादवि की धारा 379 में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास दण्डित किया गया है। उक्त दोनों प्रकरणों में अभियोजन की ओर से नवीन कुमार वर्मा, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने पैरवी की।
मोबाइल किया था चोरी
पहले प्रकरण में फरियादी मिथलेश यादव ने पुलिस थाना जीआरपी में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह 30 अपै्रल 18 को ट्रेन चंदिया-चिरमिरी के जनरल कोच में अपनी पत्नी के साथ अमलाई जा रहा था। जैसे ही ट्रेन उमरिया स्टेशन से चलने लगी तो पत्नी ने देखा कि कोई अज्ञात चोर बैग में से लावा कंपनी का मोबाइल चोरी करके ले गया है। फरियादी की रिपेार्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना जीआरपी शहडोल में पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
पर्स में लगाई थी सेंध
दूसरे प्रकरण में फरियादी अभिषेक चौधरी ने पुलिस थाना जीआरपी शहडोल में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह 28 अपै्रल 2018 को अपने परिवार के साथ बहन की शादी करवाकर बैतूल से ट्रेन क्र 18248 रीवा-बिलासपुर एक्सप्रेस से बैकुंठपुर लौट रहा था, तभी शहडोल पहुंचने के 5 मिनट पहले उसकी पत्नी का पर्स चोरी हो गया जिसमें एक मोटो कंपनी का मोबाइल फोन, दवाईयां, चश्मा और 3000 रूपये, एक छोटा लेडीज पर्स तथा जेन्टस वॉलेट था। फरियादी की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना जीआरपी शहडोल में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर दोनों प्रकरणों में आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा से दण्डित किया है।