दहेज लोभी पति पहुंचा जेल

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(Amit Dubey-8818814739)
शहडोल । मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि 18 सितम्बर को न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी ने आरोपी राशिद अहमद निवासी क_ी मोहल्ला को धारा 294, 323, 498 ए भादवि के तहत माननीय न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेज दिया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मुकेश कुमार कोल ने पैरवी की।
यह है मामला
फरियादी द्वारा थाना कोतवाली में रिपोर्ट लिखाई गई कि मेरी शादी 17 अक्टूबर 2017 को आरोपी राशिद अहमद अंसारी के साथ हुई थी, शादी के बाद से ही आरोपी मुझे आए दिन मारपीट कर परेशान करता था और ताना मारता था कि शादी के समय तुम्हारी माँ ने गांधी देने के लिए बोला था अब अपने भाई से मोटर साइकिल लेकर आओ तभी तुम्हें अच्छे से रखेंगे। इसी बात को लेकर 02 सितम्बर 2019 की दोपहर करीबत 01 बजे मुझसे मारपीट व गालियां दी, जिससे मुझे कई जगह चोटे आई। हल्ला गोहार सुनकर मेरी बहिन व बहनोई आकर बीच-बचाव किए। जिसकी शिकायत थाना में की गई, मामला पंजीबद्ध कर न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। गवाहों एवं साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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