निर्वाचन व्यय लेखे का विधिवत संधारण कर समय से करें दाख़िल – व्यय प्रेक्षक

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Ajay Namdev- 7610528622

अनूपपुर। विधानसभा निर्वाचन-2018 के परिणाम घोषित होने की 30 दिन की समय सीमा में निर्वाचन व्यय लेखे का दाखिल किया जाना अनिवार्य है। व्यय प्रेक्षक अनूपपुर एवं पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र इमामुद्दीन अहमद ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित अभ्यर्थियों एवं उनके प्रतिनिधियों के निर्वाचन व्यय लेखे के संधारण एवं दाख़िल करने के प्रशिक्षण सह समाधान बैठक में उपस्थितो को जानकारी प्रदान कर रहे थे।
   व्यय प्रेक्षक ने बताया भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप ही लेखों का संधारण होना चाहिए। आपने यह भी बताया कि दैनिक लेखे रजिस्टर, बैंक रजिस्टर एवं नकदी रजिस्टर में किसी भी प्रकार की अनियमितता नही होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की अनियमितता है तो उसे जाँच कर शुद्ध कर लें।विभिन्न मदों में किए गए खर्चे का परिकलन उन मदों हेतु निर्धारित दर पर ही किया जाएगा यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अधिसूचित दर से कम दर पर व्यय का परिकलन किया गया है तो वह मान्य नही होगा। आपने सम्बंधित विधानसभा क्षेत्रों के लेखा दलों से किसी भी प्रकार के संशय या समस्या होने पर सम्पर्क करने के लिए कहा। आपने यहाँ उल्लेख किया कि किसी एक पार्टी को नकद भुगतान की कुल सीमा निर्वाचन आयोग द्वारा 10 हजार रुपए नियत है। आपने सभी अभ्यर्थियों एवं प्रतिनिधियों को शीघ्रातिशीघ्र निर्वाचन लेखा समस्त अनुलग्नको सहित प्रस्तुत करने के लिए कहा है।
   इस अवसर पर व्यय प्रेक्षक कोतमा विधानसभा क्षेत्र मंजू नाथ टी, अपर कलेक्टर एवं उप ज़िला निर्वाचन अधिकारी डॉ आर पी तिवारी, ज़िला व्यय निगरानी एवं अनुवीक्षण प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी एनके नर्रे, अनूपपुर जिले की तीनो विधानसभा क्षेत्रों के लेखा दल के सदस्य, अभ्यर्थी एवं उनके प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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