प्रमिला सिंह सहित यादवेन्द्र को फर्जी बिल लगाना पड़ा महंगा
न्यायालय ने जमानत की निरस्त, भेजा जेल
(Amit Dubey-8818814739)
शहडोल। सहायक मीडिया प्रभारी अमित कोठे एडीपीओ ने बताया कि 08 फरवरी को माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने थाना जैतपुर में अभियुक्त यादवेन्द्र शर्मा व प्रमिला सिंह निवासी ग्राम टेंघा जनपद पंचायत बुढ़ार तहसील जैतपुर का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा ।
यह है मामला
फरियादिया द्रोपती प्रजापति ने थाना जैतपुर में शिकायत की थी कि 21 अगस्त 2017 से 21 नवम्बर 2017 के मध्य सरपंच प्रमिला सिंह व रोजगार सहायक यादवेन्द्र शर्मा ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी से सांठगांठ कर उसे महिला सचिव समझकर फंसाने के उद्देश्य से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुये बगैर कार्य करवाये फर्जी तरीके से अपने रिश्तेदारों से फर्जी बिल लगाकर कुल राशि 11 लाख 44 हजार आठ सौ पैसठ रूपये आहरित किये गये।
जमानत निरस्त
फरियादिया की लिखित शिकायत पर थाना जैतपुर में धारा 420,409, सहपठित धारा 34 भादवि अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत प्रकरण प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसका श्रीमती कविता कैथवास विशेष लोक अभियोजक द्वारा सशक्त विरोध किया गया। विशेष लोक अभियोजक के तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण की जमानत आवेदन निरस्त कर अभियुक्तगण को जेल भेजा गया।