प्रशासन ने माना: गोलीकाण्ड से दहशत में शहर

पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समीप शनिवार को हुआ था गोलकाण्ड
गोलीकाण्ड से जुड़े शस्त्रों का कलेक्टर ने किया लायसेंस निरस्त
(Amit Dubey-8818814739)
उमरिया। जिलादण्डाधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी ने आयुध अधिनियम 1959 के नियम 17 में प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए ओंकार ंिसह भदौरिया पिता समर बहादुर सिंह निवासी खलेसर के नाम एक देशी भरमार शस्त्र जो 31 दिसंबर 2019 तक नवीनीकृत है, एवं ललन सिंह भदौरिया पिता अवधराज सिंह भदौरिया खलेसर उमरिया एक 12 बोर एक नली शस्त्र जो दिसंबर 2021 तक नवीनीकृत है, को लोक प्रशांति बनाये रखने के उददेश्य से निलंबित किया है। इन्हें निर्देशित किया गया है कि अनुज्ञप्ति धारी संबंधित शस्त्र थाना कोतवाली उमरिया मे जमा कर जिला दण्डाधिकारी को संसूचित करे।
टॉयलेट में पिया था हॉरपिक
्र19 अक्टूबर की रात्रि 12 बजे के बाद उमरिया-कटनी एनएच 43 पर हवाई पट्टी के समीप कुछ लोगो के द्वारा फायर किया गया। स्थल पर छानबीन के लिए घेराबंदी कर चार लोगो को थाना कोतवाली उमरिया मे बैठाया गया। थाना में सुजीत सिंह मौका पाकर टायलेट में रखा कीटनाशक हारपिक पी लिया ,जिसे तत्काल हास्पिटल भेजा गया ,जहां जहर बाहर निकाला गया। थाना प्रभारी उमरिया के प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार नीरज त्रिपाठी पिता बीडी त्रिपाठी उम्र 38 साल निवासी वार्ड नंबर 10 चंदिया थाना में 19 अक्टूबर को अनुभव शुक्ला निवासी करकेली थाना नौरोजाबाद जिला उमरिया एवं सुजीत भदौरिया निवासी खलेसर थाना उमरिया के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 , 341, 294, 323, 34 एवं आयुध अधिनियम 1959 के नियम 25 एवं 27 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
सशस्त्र किये निलंबित
अनुभव शुक्ला पिता स्व. संतोष शुक्ला उम्र 27 वर्ष निवासी करकेली थाना नौरोजाबाद की रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट 20 अक्टूबर को नीरज त्रिपाठी उर्फ भाईजी निवासी चंदिया , राजेश बारी निवासी चंदिया एवं दो अन्य अज्ञात के विरूद्ध धारा 307, 341, 294, 323, 34 एवं आयुध अधिनियम 1959 के नियम 25 एवं 27 के अंतर्गत थाना कोतवाली मे दर्ज कराई गईं। उक्त घटना एवं इस हत्या की असफल प्रयास से शहर में दहशत का महौल विद्यमान है, इन्ही कारणो ंसे ओंकार सिंह भदौरिया एवं ललन सिंह भदौरिया का शस्त्र निलंबित किया गया है।