शहडोल । संभागीय जनसंपर्क अधिकारी नवीन कुमार वर्मा द्वारा बताया गया कि 29 जनवरी को विशेष सत्र न्यायाधीश द्वारा विशेष प्रकरण शासन विरूद्ध भूपेन्द्र शुक्ला वगैरह में आरेापीगण भूपेन्द्र उर्फ भोजराज उम्र 28 वर्ष पिता अरूण शुक्ला एवं भुवनेश्वर उर्फ अब्बू सिंह उम्र 24 वर्ष पिता स्वर्गीय रामखेलावन दोनों निवासी ग्राम टेंघा, थाना जैतपुर को भादवि की धार 376 डी के तहत 20-20 वर्ष क सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड धारा 341 भादवि के तहत 01-01 वर्ष के साधाराण कारावास एवं 500-500 रुपये के अर्थदंड तथा धारा 323 भादवि के तहत 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 1000-1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से अरविंद द्विवेदी विशेष लोक अभियोजक द्वारा पैरवी की गई। जंगल में किया बलात्कार
एडीपीओ नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि 28 नवम्बर 2017 को अभियोक्त्री स्कूल से छुट्टी होने के बाद अपनी सहेली के साथ सायकल से स्कूल से अपने गांव जा रही थी, करीब 5:00 बजे शाम डगनिहा टोला के जंगल में जब वे दोनों पहुंची तो दो लड़के, जिन्हे अभियोक्त्री नहीं जानती थी। मोटर सायकल से उनके पास आये और उन्हें रोक दिये। जब अभियोक्त्री बोली कि हमें क्यों रोक रहे हो, तब उनमें से एक लड़के ने उसका गला पकड़ कर गला दबाने लगा, जब अभियोक्त्री की सहेली उसे छुड़ाने लगी तो दूसरे लड़के ने अभियोक्त्री की सहेली का गला पकड़ लिया और उसी समय अभियोक्त्री उनसे छूट कर भाग गयी, परंतु वे दोनो लड़के अभियोक्त्री को पकड़कर उसे उठाकर घने जंगल की तरफ ले गये और उसका बलात्कार किया।
मुंह में कपड़ा था ठूसा
कुछ लोगों के आने की आवाज सुनी तो तब वे लोग अभियोक्त्री के मुंह में कपड़ा ठूस कर भाग गये। कुछ देर बाद 100 नंबर पर फोन करने पर पुलिस आ गई। थाना जैतपुर में प्रथम सूचना रिपेार्ट लेख की गई। छानबीन करने आरोपी भूपेन्द्र उर्फ भोजराज शुक्ला एवं भुवनेश्वर उर्फ अब्बू सिंह के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान अदालत ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर सजा का ऐलान किया है।