बैंक मैंनेजर को मिली अग्रिम जमानत
शहडोल । धोखाधड़ी के आरोपी बैंक मैनेजर को हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट जस्टिस आर. के. दुबे की एकलपीठ ने बैंक मैंनेजर को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया है। जिले के एसबीआई शाखा बुढ़ार में पदस्थ बलवंत सिंह नेगी की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि एस. के. इंटरप्राईजेज के संचालक की शिकायत पर पुलिस ने बैंक मैंनेजर के खिलाफ धारा 420 व 34 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि उसने बैंक के कहने पर एक महिला को साढ़े चार लाख रूपये से अधिक का समान दिया था। इसके बाद बैंक ने उसकी राशि का भुगतान नहीं किया।
नहीं थी जानकारी
याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि प्रकरण में सहायक अभियुक्त बनाये गये सहायक बैंक मैंनेजर ने गलत तरीके से दुकान संचालक को सामान देने के आदेश जारी कर दिये थे, महिला ने लोन के लिए आवेदन किया था, परंतु वह अस्वीकार हो गया था। इसके बावजूद भी सहायक बैंक मैनेजर ने उक्त आदेश जारी किये थे, जिसकी उन्हें जानकारी नहीं थी। जानकारी होने पर उन्होंने इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र भी लिखा था, जिसके बाद एकलपीठ ने बैंक मैंनेजर को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान कर दिया।