मंडी समिति के शहडोल संभागीय उड़नदस्ता व पुलिस चौकी फुनगा के द्वारा मंडी टेक्स न देने पर हुई दो लोगो पर दंडिक मंडी शुल्क वसूली की कार्यवाही 

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आकाश गुप्ता रिपोर्टर✍

अनूपपुर/फुनगा

कमलेश साहू पिता गोपदास साहू उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम छिल्पा के पास से 995/- बोरी , अभिमन्यु पिता रमेश साहू उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम छिल्पा के पास से 120 बोरी

भंडारण करने से मंडी समिति के शहडोल संभागीय उड़नदस्ता व पुलिस चौकी फुनगा के द्वारा कार्यवाही की गई जिसमे उक्त दोनों व्यक्तियों के ऊपर मंडी समिति के टैक्स न देने पर मंडी समिति अधिनियम 1972 की धारा 19(4) के तहत क्रमशः 78875/- व 13905/- रुपए का दंडिक मंडी शुल्क वसूल किया गया है।

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