माता-पिता के सामने पुत्र की हत्या करने वाले कातिल को उम्र कैद
चुनावी रंजिश को लेकर हुआ था विवाद
(अमित दुबे+8818814739)
शहडोल। संभागीय जनसंपर्क अधिकारी नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश जयसिंहनगर ने शासन विरूद्ध रमेश कहार में आरेापी को भादवि. की धारा 302 का अपराध का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा 5000 रू. के अर्थदंड से दंडित किया गया। न्यायालय द्वारा विचारण के दौरान आयी साक्ष्य एवं अभियोजन अधिकारी सी.पी. मिश्रा के तर्कों से सहमत होकर आरोपी रमेश कहार को दोषी पाते हुए सजा का ऐलान किया।
डण्डे से किया था सिर पर वार
19 फरवरी 2015 को मृतक दिनेश कहार रात्रि 8 बजे गांव से अपने घर जा रहा था, तभी आरोपी रमेश कहार, दयाशंकर ओर मनोज ने उसे अपने पास बुलाया और पंचायत चुनाव की रंजिश को लेकर वाद-विवाद करने लगे हल्ला-गोहार सुनकर मृतक दिनेश के माता-पिता मौके पर पहुंचे तभी आरोपी रमेश कहार ने डण्डे से दिनेश के सिर पर तेज प्रहार किया, जिससे दिनेश का सिर फट गया और मुंह-नाक से खून निकलने लगा। घायल अवस्था में मृतक दिनेश को उसके माता-पिता जयसिंहनगर अस्पताल ले गये, जहां दिनेश की हालत अत्यंत गंभीर होने के कारण उसे जिला अस्पताल शहडोल रेफर किया गया। जहां सिर में आयी चोट से दिनेश की जिला चिकित्सालय में मृत्यु हो गई। थाना जयसिंहनगर में पुलिस को रिपेार्ट किये जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।