मिली स्कूल के द्वारा आम रास्ता बंद मामले में तहसील न्यायालय ने जारी किया स्टे ऑर्डर
धनपुरी-नगर पालिका परिषद धनपुरी क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 2 में मिली स्कूल संचालकों के द्वारा आम रास्ते में 8 से 10 ट्रैक्टर मिट्टी डलवा कर इस रास्ते को बंद करवा दिया था जिसके कारण हजारों की संख्या में स्थानीय निवासियों को आवागमन करने में मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था लोगों ने इसकी शिकायत नगर पालिका धनपुरी एसडीएम एवं जिला कलेक्टर के पास की थी शिकायत मिलने के बाद पटवारी एवं आर आई निरीक्षण करने भी पहुंचे थे इस आम रास्ते से होकर ही लोग आंगनबाड़ी नगरपालिका के पंप हाउस एवं प्रसिद्ध काली मंदिर तक पहुंचते थे स्कूल संचालकों की मनमानी के कारण पूरे वार्ड वासी परेशान थे
न्यायालय तहसीलदार तहसील बुढार ने जारी किया स्टे आर्डर-इस मामले में न्यायालय तहसीलदार तहसील बुढार के द्वारा स्टे आर्डर जारी कर दिया गया है आलोक राय पिता प्रकाश चंद राय वगैरह सभी निवासी धनपुरी आवेदक हैं बनाम मिली एजुकेशन सोसाइटी धनपुरी प्रबंधक ताज मोहम्मद पिता मुर्तजा खान निवासी धनपुरी है आवेदक आलोक राय पिता प्रकाश चंद्र राय द्वारा इस न्यायालय में मध्य प्रदेश भू.रा.स. 1959 की धारा 121 सहपठित धारा 133 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है की अनावेदक द्वारा वार्ड क्रमांक 2 धनपुरी के चलाएं मान कच्चे रास्ते पर मिट्टी डालकर रास्ता रोका गया तो उक्त आराजी में निर्मित रास्ते में स्थाई रूप से कब्जा कर लेगा इसलिए प्रकरण में अन आवेदक द्वारा किए जा रहे रास्ता विरुद्ध कार्य पर स्थगन आदेश दिया जाए आवेदक के आवेदन के संबंध में नगर पालिका परिषद धनपुरी जिला शहडोल द्वारा पत्र प्राप्त हुआ जिसमें लेख है कि अनावेदक द्वारा रास्ते पर 8 से 10 ट्राली मिट्टी डलवा कर रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया है साथ ही हल्का पटवारी से जांच प्रतिवेदन मंगवाया गया हल्का पटवारी धनपुरी ने अपने प्रतिवेदन मे मौका पंचनामा प्रति वेदित किया कि उक्त विवादित स्थल ग्राम धनपुरी की आराजी खसरा नंबर 737 है जिस पर 4 बंटाक राजस्व अभिलेख में दर्ज है जिसमें से 437/1ख रकबा 0.093 हेक्टेयर मिनी एजुकेशन सोसाइटी धनपुरी प्रबंधक ताज मोहम्मद पिता मुर्तुजा खान बगैरह के नाम दर्ज हैं उक्त अराजी में पूर्व से सदामती रास्ता चलायमान है इसका उपयोग वार्ड नंबर 2 के निवासी विगत कई वर्षों से करते आ रहे हैं मौके पर आवेदक के द्वारा कच्चे रास्ते पर मिट्टी डालने के कारण रास्ता अवरुद्ध हो गया है अतः आवेदक द्वारा आवेदन पत्र एवं पटवारी हल्का धनपुरी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन आधार पर वार्ड क्रमांक 2 धनपुरी के कच्चे रास्ते पर अनावेदक द्वारा यह जा रहे रास्ता अवरुद्ध कार्य पर स्थगन आदेश प्रकरण में अनावेदक के जवाब दस्तावेज प्रस्तुत करने तक के लिए दिया जाता है अनावेदक स्वयं या अपने सहयोगियों के माध्यम से उल्लेखित भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य ना करें एवं भूमिका यथा स्वरूप बनाए रखें अनावेदक पक्ष को यह भी आदेशित किया जाता है कि वह प्रकरण में नियत आगामी पेशी दिनांक 9 जून 2020 को न्यायालय में स्वयं या अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर मूल दस्तावेज प्रस्तुत करें अनुपस्थिति की दशा में उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण में विधि अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी