मूल पदस्थापना पर लौटेगें ग्राम रोजगार सहायक

जिले के अधिकारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम

(Amit Dubey-8818814739)
शहडोल। मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गांरटी परिषद की आयुक्त शिल्पा गुप्ता ने 22 नवम्बर को ग्राम रोजगार सहायक के स्थान परिवर्तन के संबंध में प्रदेश के समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक को पत्र जारी किया, जिसे स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि ग्राम रोजगार सहायकों का स्थान परिवर्तन आदेश निरस्त करते हुए उन्हें कूल ग्राम पंचायत में पदस्थ किया जाये।
यह लिखा पत्र में
मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी की प्रदेश सचिव शिल्पा गुप्ता ने पत्र में लिखा कि संविदा पर पदस्थ ग्राम रोजगार सहायक के दिशा-निर्देश की कंडिका 18 के बिन्दु क्रमांक 08 के अनुसार संविदा के अंतर्गत नियुक्त ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति केवल विशिष्ट स्थान के लिए होगी। संविदा में नियुक्ति ग्राम रोजगार सहायक का संविदा अवधि में अन्यत्र स्थानांतरण नहीं किया जायेगा। शासन के संज्ञान में आया है कि कई जिलों में ग्राम रोजगार सहायकों के स्थान परिवर्तन किए गये हैं।
विशेष ग्राम के लिए हुआ चयन
आयुक्त ने पत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक को लिखा है कि ग्राम रोजगार सहायक का चयन एक विशेष ग्राम पंचायत के लिए हुआ है तथा उसका अनुबंध भी ग्राम पंचायत विशेष में कार्य करने हेतु किया गया है, ग्राम रोजगार सहायक का किसी भी अन्य ग्राम पंचायत में स्थान परिवर्तन नहीं किया जाए, वे अपनी-अपनी मूल ग्राम पंचायत में ही पदस्थ रहेंगे।
15 दिवस का अल्टीमेटम
आयुक्त ने ग्राम रोजगार सहायकों का पूर्व में किसी अन्य ग्राम पंचायत में स्थान परिवर्तन किया गया है, उनके स्थान परिवर्तन आदेश निरस्त करते हुए, उन्हें मूल ग्राम पंचायत (जिसके लिए वे चयनित हुए हैं) में पदस्थ किया जाए। साथ ही उक्त कार्य 15 दिवस के अंदर पूर्ण भी कर लिया जाये।

You may have missed