ये जिला आपका है, इसमें साम्प्रदायिक सौहार्द बनाएं रखे: पुलिस अधीक्षक
(शुभम तिवारी+91 78793 08359)
शहडोल। सोशल मीडिया में असत्य एवं झूठी जानकारी न पोस्ट किये जाने के संबंध में पुलिस अधीक्षक द्वारा लोगों से अपील की गई है कि व्हाट्सएप, फेसबुक व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को लेकर भड़काऊ पोस्ट न करें और न ही अफवाह फैलायें। कोई भी असत्य, भ्रामक एवं आपत्तिजनक जानकारी वायरल न करें। जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं, जिसके अंतर्गत सोशल मीडिया पर भ्रामक/आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 188 के तहत अपराध दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। सभी व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन एवं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर उपस्थित सभी सदस्य अपने ग्रुप में जुड़े सभी सदस्यों को समझाइश दें कि ग्रुप में किसी भी प्रकार की कोई भ्रामक, असत्य एवं आपत्तिजनक टिप्पणी न करें। कोई भी पोस्ट या चित्र फॉरवर्ड करने से पहले उसकी सत्यता को जांच लें, उसके बाद ही फॉरवर्ड करें। जागरूक बने और दो व्यक्तियों की आपसी लड़ाई को सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश करने वालों तथा आगजनी, दंगा आदि की अफवाहें फैलाने वालों को चिन्हित कर, उनकी पहचान सार्वजनिक करें। पुलिस अधीक्षक ने अपील करते हुए कहा है कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि पर कोई भी आपत्तिजनक गतिविधि दिखाई दे तो पुलिस कंट्रोल रूम शहडोल फोन नंबर 07652-231898, 7049101052 या डायल 100 पर सूचित करें।