11 साल की बच्ची के बलात्कारी को कोर्ट ने दी दोहरे मृत्युदण्ड की सजा

(Shubham Tiwari-7879308359)
शहडोल। बुढ़ार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने प्रकरण क्रं. 160/15, अपराध क्रं. 271/15, धारा 302, 376 (ए), 201 आईपीसी, सह पठित धारा 5/6 लैंगिक अपराध से बालकों के संरक्षण अधिनियम के तहत आरोपी रामनाथ केवट पिता हीरालाल केवट उम्र 28 वर्ष निवासी झगरहा, खाल्हे टोला थाना अमलाई को धारा 302(ए)के आरोप में मृत्युदण्ड एवं 200 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं धारा 302 भादवि के आरोपी में मृत्युदण्ड एवं 200 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया और आदेश दिया गया कि आरोपी गर्दन पर फांसी लगाकर तब तक लटका कर रखा जाए जब तक की उसकी मृत्यु न हो जाए एवं 201 भादवि में 7 वर्ष का सश्रम कारावास व 200 रुपये जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया गया। यह है घटनासूचनाकर्ता राजू केवट पिता काशीराम केवट उम्र 35 वर्ष निवासी झगरहा के द्वारा सूचना दर्ज कराई गई कि दिनांक 09 जून 2015 को मेरी बड़ी बेटी जो इस वर्ष कक्षा 06 पास की है। हम लोग दोपहर खाना खाकर घर में आराम करने लगे। वेटी भी खाना खाकर घर में 1:30 बजे तक रही। हम लोग 3-4 बजे से बेटी की तलाश करने लगे लेकिन वह कहीं नहीं मिली। शाम करीब 07 बजे मुझे मेरा भाई बबलू केवट फोन करके बताया कि जल्दी घर आ जाओ। घर आने पर देखा कि कल्लू उर्फ कैलाश केवट के सूने घर के अंदर के कमरे में बेटी का शव धान के पैरा से ढका हुआ देखा। तब आसपस के लोगों को बताया और थाना रिपोर्ट दर्ज कराई। शासन की ओर से प्रकरण का सफल संचालन राजकुमार रावत, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा किया गया। सहायक के रूप में मनोज कुमार पनिका व किरण कुमारी चौरसिया सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बुढ़ार द्वारा सहायोग प्रदान किया गया।