अवैध कालोनाइजिंग पर दर्ज हुईं 2 FIR ,जिला प्रशासन की भू-माफियाओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कलेक्टर न्यायालय में दिए निर्देश के बाद दर्ज कराई गई प्राथमिकी

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अवैध कालोनाइजिंग पर दर्ज हुईं 2 FIR ,जिला प्रशासन की भू-माफियाओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई
कलेक्टर न्यायालय में दिए निर्देश के बाद दर्ज कराई गई प्राथमिकी


कटनी।। जिला प्रशासन की भू-माफियाओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गईं है.जिसमे ग्राम चाका और मझगवा में अवैध कालोनाइजिंग पर पुलिस थाना कुठला में दो एफआईआर दर्ज हुईं है। कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा कलेक्टर न्यायालय में दिए निर्देश के बाद दर्ज कराई गई प्राथमिकी. कलेक्टर ने भूमि के संबंधित खसरे के कालम नंबर 12 में अहस्तांतरणीय दर्ज करने एवं नामांतरण, बटवारा आदि की कार्यवाही नहीं करने के भी निर्देश दिए हैं।

ऐ है मामला :-

दिनाक 17/05/24 को पटवारी चन्द्रशेखर कोरी पटवारी हल्का न.6 तहसील कार्यालय कटनी के व्दारा न्यायालय नायब तहसीलदार के कार्यालय से पत्र क्र. 1102/ना.तह./प्रवा/2024 दिनांक 15/05/24 के तहत एक लिखित आवेदन पत्र थाना प्रभारी कुठला के नाम पेश किये जो आवेदन पत्र के अवलोकन पर आरोपी शैलेष कुमार गुप्ता पिता । स्व. श्याम सुन्दर गुप्ता राजीव गांधी वार्ड कटनी के विरूध्द अपराध धारा म.प्र. पंचायती राज्य एवं ग्राम स्वराज अधि. 1993 की धारा 61 (घ) (1), 61 (घ) (2) का घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील कटनी नगर जिला कटनी मप्रकमांक-1102/नातह/प्रवा/2024 कटनी नगर प्रति, थाना प्रभारी, कुठला कटनी नगर दिनांक 15/05/24
विषयः अभियोजन कार्यवाही हेतु।
विषयान्तर्गत लेख है कि अनुविअधि कटनी के द्वारा अनावेदक शैलेष कुमार गुप्ता पिता श्याम सुंदर गुप्ता निवासी राजीव गांधीवार्ड के विरूध्द अवैध कालोनिजेशन की कार्यवाही प्रस्तावित करने पर न्यायालय कलेक्टर में प्रकरण प्रारंभ हुआ।
प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मझगवा पहन 20 के द्वारा प्रतिवेदन पेश कर लेख किया है कि ख0न0121/1 रकबा 1.25 हे भूमिस्वामी शैलेश कुमार गुप्ता पिता स्वश्री श्यामसुंदर गुप्ता निवासी राजीव गांधीवाड कटनी के नाम पर दर्ज है। भूमि मौके मौके पर रिक्त है पर भूमि स्वामी द्वारा अस्थाई सडक निर्माण करके प्लाटिंग की तैयारी की जा रही है भूमि कृषि प्रयोजन की है भूमिस्वामी से कलोनी विकास की अनुमति नक्शा स्वीकृत के सबंध में जनाकारी ली गई किन्तु कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये। ग्राम मझगवा स्थित भूमि खसरा नंबर 121/1 रकबा 1.25 हे0 भूमि शैलेष कुमार गुप्ता पिता 77श्यामसुंदर गुप्ता निवासी राजीव गांधी वार्ड कटनी के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। भूमि कृषि प्रयोजन की है। आवेदित भूमि में बिना विकास अनुमति एवं ग्राम निवेश से नक्शा स्वीकृत के मौके पर अस्थाई सडक निर्मित कराया जाना पाया गया है जो कि पंचायत राज अधिनियम 1993 के प्रावधानों का उल्लंघन है। अधीनस्थ न्यायालयों ने अनावेदक के विरूध्द मप्रपंचयत राज एवं स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 61घ, 613,61 ड क, 61च, 61छ के तहत अभियोजन की कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा सहित प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर द्वारा तहसीलदार को उक्त भूमि को खसरे के कलम नंबर 12 में अहस्तांतरणीय दर्ज करने एवं नामातरण, बटवारा, आदि की कार्यवाही न करने हेतु निर्देशित किया गया है। अनुवि अधि राजस्व को आदेशित किया गया है कि वे अनावेदक के विरूध्द 1993 की धारा 61 घ की उपधारा 3 तहत अभियोजन की कार्यवाही हेतु संबंधित थाना को आदेश की प्रति भेजकर अभियोजन की कार्यवाही करे। अतःग्राम मझगवा खन0 121/1 के भूमि स्वामी शैलेस कुमार गुप्ता पिता स्वश्री श्यामसुंदर गुप्ता निवासी ग्राम राजीव गाधी वार्ड कटनी के द्वारा मप्र पंचायत राज एवं ग्राम राजस्व अधिनियम 1993 की धारा 61 (घ) की उपधारा-3 के तहत संबंधित के विरूद्ध एफआईआर दर्ज किये जाने का कष्ट करे। संलग्न उपरोक्तानुसार नायब तहसीलदार पृ कमांक 1102 नातह/प्रवा/2024 प्रतिलिपिः-मुडवारा-2 कटनी नगर दिनांक 15-05-24,1. हल्का पटवारी मझगवा को थाना कुठला उपस्थित होकर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

 

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