सहायक आयुक्त से होगी 4 लाख की वसूली, रूकी एक वर्ष की वेतनवृद्धि

सहायक आयुक्त से होगी 4 लाख की वसूली, रूकी एक वर्ष की वेतनवृद्धि
अनूपपुर। आदिम जाति कल्याण विभाग अनूपपुर में वर्षो से पदस्थ सहायक आयुक्त पी.एन. चतुर्वेदी के कारनामेें तो अनको है, लेकिन इस बार संभागायुक्त राजीव शर्मा ने इसके प्रकरण का अवलोकन कर 4 लाख 2 हजार 700 रूपए की वसूली अधिरोपित की है साथ ही आगामी एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकते हुए संस्थित विभागीय जांच का प्रकरण समाप्त कर दिया। गौरतलब हो कि संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास, संभाग शहडोल द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्र- 25217, दिनांक 21-06-2018 के माध्यम से सहायक आयुक्त, पी.एन. चतुर्वेदी को आरोप पत्रादि जारी कर उत्तर प्राप्त किया गया एवं श्री चतुर्वेदी को दिनांक-28-08-2019 को समक्ष में सुना गया।
नही मिला संतोषप्रद उत्तर
श्री चतुर्वेदी से प्राप्त उत्तर पर संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास संभाग शहडोल से अभिमत लिया गया। श्री चतुर्वेदी का उत्तर संतोषप्रद न पाये जाने के कारण कार्यालयीन आदेश क्र. 4755, दिनांक 12-09-2019 द्वारा विभागीय जांच संस्थित करते हुये अपर कलेक्टर, अनूपपुर को जांचकर्ता अधिकारी एवं लेखाधिकारी, कार्यालय जिला पंचायत अनूपपुर को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया, किन्तु जांचकर्ता अधिकारी द्वारा समय से जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने के कारण कलेक्टर, जिला-अनूपपुर द्वारा कार्यालयीन पत्र क्र. 2130, दिनांक-02-05-2022 द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। प्रेषित जांच प्रतिवेदन में श्री चतुर्वेदी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप क्र.01 के बिन्दु क्र.1 एवं 2 में स्पष्ट किया गया है कि देयक क्र.-100, दिनांक-01-07-2015 में शा.उ.मा.वि.पड़मनिया, वि.खंड पुष्पराजगढ़ की वास्तविक देयक राशि रू. 572712/ होती थी, जिसमें अतिरिक्त राशि रू. 201350/- जोडक़र कुल राशि रू. 774062/- किया जाकर उक्त देयक के वास्तविक कर्मचारियों के साथ-साथ श्रीमती सरिता देवी के बैंक खाता क्र. 2361189092 में राशि रू. 25060+25060 (दो बार) श्रीमती कुसुम कुमारी के बैंक खाता क्र.-20222607559 में 25640+25670 50510/- एवं प्रीतेश कुमार कछवाहा के बैंक खाता क्र. 30087888149 में 25240+25240-50480/- तथा विनोद कुमार नामदेव के बैंक खाता क्र. 30652005822 में राशि रू. 25120+25120-50240/- कुल राशि रू. 201350/- जिला कोषालय के माध्यम से अंतरित की गई।
कर्मचारियों के संदिग्ध बैंक खातों में भुगतान
इसी प्रकार देयक क्र.-104, दिनांक-06-07-2015 में शा.उ.मा.वि. लेदरा, वि. खंड-पुष्पराजगढ़ की वास्तविक देयक राशि रू. 615242/- में राशि रू. 201350/- अतिरिक्त जोडक़र राशि रू. 816592/- किया जाकर उक्त देयक में श्रीमती सरिता देवी के खाते में 25060+25060=50120, श्रीमती कुसुम कुमारी के बैंक खाते में 25640+25870-50510/- एवं प्रीतेश कुमार कछवाहा के बैंक खाते में 25240+25240-50480/- तथा विनोद कुमार नामदेव के बैंक खाते में 25120+25120-50240/- कुल राशि रू. 20135/- का भुगतान उक्त चारों कर्मचारियों के संदिग्ध बैंक खातों में कुल योग राशि रू. 402700/- का अनियमित भुगतान किया जाना प्रतिवेदित किया गया है।
संभागायुक्त ने किया अवलोकन
संभागायुक्त शहडोल संभाग राजीव शर्मा ने प्रकरण का अवलोकन किया गया, जिसमें श्री चतुर्वेदी द्वारा उपरोक्त चारों कर्मचारियों के बैंक खातों में राशि रू. 402700/- का अनियमित भुगतान करने के दोषी पाये गये। अतएव अपचारी अधिकारी पी.एन. चतुर्वेदी, सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, अनूपपुर के विरूद्ध अनियमित रूप से अंतरित राशि रू.402700/ (चार लाख दो हजार सात सौ रू. मात्र) की वसूली अधिरोपित की गई साथ ही म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (4) के तहत श्री चतुर्वेदी की आगामी एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकते हुये संस्थित विभागीय जांच का प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त कर दिया गया।