पेसा नियम संबंधी विभिन्न ग्रामों में हुई विशेष ग्राम सभा

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रूढिय़ों और संस्कृति संबंधी नियमों के लिये होगा विशेष जनसंवाद

 

पेसा नियम संबंधी विभिन्न ग्रामों में हुई विशेष ग्राम सभा

उमरिया। कलेक्टर कृष्ण देव त्रिपाठी ने बताया कि (पेसा नियम) संबधी विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन 20 नवंबर से प्रारंभ हो गया है।  इन नियमों के क्रियान्वयन हेतु पेसा ग्राम सभा के गठन की प्रक्रिया को समस्त ग्रामों तक पहुंचाने तथा जल, जंगल, जमीन, श्रम तथा स्थानीय परंपराओं, रूढिय़ों और संस्कृति संबंधी नियमों के संबंध में जानकारी देने हेतु विशेष जनसंवाद किया जाएगा। ग्राम सभा में  पेसा नियमों के प्रमुख बिन्दुओं पर चर्चा, 4 दिसम्बर को टंटया मामा के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भागीदारी पर चर्चा,  ग्राम सभाओं का अनुश्रवण, अन्य विषय सरपंच की अनुमति से चर्चा की जाएगी।

बिना सहमति के भू-अर्जन हीं होगा

उन्होंने बताया कि ग्राम सभाओं के आयोजन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए है।  20 नवंबर को ओदरी, बकेली, मेढक़ी, भौतरा, चौरी, खिचकिड़ी, सलैया-1, बड़वाही, पहडिय़ा में ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया है। ग्राम सभा के दौरान बताया गया कि पेसा एक्ट का पहला अधिकार है, जमीन का गांव की जमीन के और वन क्षेत्र के नक्शा, खसरा, बी-1 आदि ग्राम सभा को पटवारी और बीट गार्ड हर साल उपलब्ध कराएंगे। यदि राजस्व अभिलेखों में कोई गलती पाई जाती है तो ग्राम सभा को उसमें सुधार के लिए अपनी अनुशंसा भेजने का पूरा अधिकार होगा। अधिसूचित क्षेत्रों में बिना ग्राम सभा की सहमति के किसी भी प्रोजेक्ट के लिए गाँव की जमीन का भू-अर्जन नहीं किया जाएगा

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