आश्रितों को मुआवजा और रोजगार दे प्रबंधन: मिश्रा

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आश्रितों को मुआवजा और रोजगार दे प्रबंधन: मिश्रा

शहडोल। जिला में संचालित  बंगवार भूमिगत कोयलां खदान  में ठेका प्रबंधन की लापरवाही के चलते मजदूर की मौत का मामले में एचएमएस महामंत्री सोहागपुर एस.एन.मिश्रा ने कहा कि बंगवार खदान में जेएमएस कम्पनी द्वारा कोयला उत्खनन में कार्यरत मृतक टीकम सिंह के आश्रितों को कम्पनी द्वारा नियमानुसार 15 लाख रुपये का मुआवजा तथा आश्रित को रोजगार देना चाहिए। जबकि बीते दिनों प्रबंधन द्वारा मजदूर की मौत होने के बाद मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा था।यह है मांग बीएमएस, एचएमएस, एटक, सीटू एसईसीएल सोहागपुर द्वारा एससीएल महाप्रबंधक को पत्र लिखकर मांग की है कि बंगवार खदान दुर्घटना में 30 नवम्बर को जे. एम. एस. कंपनी द्वारा कोयला उत्पादन हेतु सी. एम. मशीन से किये जा रहे कार्य के दौरान ठेका मजदूर टीकम सिंह की संघातिक दुर्घटना में मृत्यु हो गयी हैं। मृत्य ठेका कर्मी टीकम सिंह के आश्रित को तत्काल पन्द्रह लाख रूपये अनुग्रह राशि, छतिपूर्ति आदि नियमानुसार समस्त स्वत्वो का अभिलंब भुगतान किया जाये तथा आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति तत्काल प्रदान किया जायें। संयुक्त सलाहकार समिति के सदस्यों को दुर्घटना स्थल संबंधी सेक्शन के पैनल का परमीशन, प्लानिंग एवं ठेका कंपनी जे.एम.एस. को दिये गए वर्क आंडर की प्रति तत्काल दी जायें। दुर्घटना स्थल संबंधी सेक्शन पैनल की तकनीकी दृष्टिकोण से सभी पहलुओं का सूक्ष्म जांच किया जायें तथा संबंधित दोषी पक्षों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायें। यूनियन ने महाप्रबंधक से ज्ञापन का निराकरण तीन दिवस के अंदर करने की मांग की है साथ ही कहा है कि निराकरण न किये जाने की दशा में श्रम संघ किसी भी प्रकार यथा बंगवार परियोजना का कोयला डिस्पैच बंद करने आम हड़ताल आदि के लिए स्वतंत्र होगा, जिसके फलस्वरूप उत्पादन उत्पादकता में क्षति के लिए प्रबंधन उत्तरदायी होगी।

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