शांतिपूर्ण एवं निर्बाध मतगणना कार्य संपन्न कराने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी, अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश

शांतिपूर्ण एवं निर्बाध मतगणना कार्य संपन्न कराने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी, अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश
कटनी ॥ कृषि उपज मंडी पहरूआ के प्रांगण में 3 दिसंबर को शांतिपूर्ण एवं निर्बाध रूप से मतगणना कार्य संपन्न कराने के उद्धेश्य से अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी साधना कमलकांत परस्ते ने शनिवार 2 दिसंबर की रात्रि 8 बजे से रविवार 3 दिसंबर को मतगणना कार्य पूर्ण होने अर्थात परिणाम घोषित होने तक मतगणना स्थल पर दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में कतिपय गतिवधियों को प्रतिबंधित किया गया है। जिसके अनुसार मतगणना स्थल कृषि उपज मंडी पहरुआ प्रांगण में 2 दिसंबर की रात्रि 8 बजे से 3 दिसंबर को मतगणना कार्य पूर्ण होने तक की अवधि में लाउड स्पीकर बजाना मतगणना कार्य हेतु उपयोग को छोडकर, किसी भी प्रकार की सभायें करना, रैली निकालना, जुलूस निकालना, प्रतिबंधित रहेगा। मतगणना स्थल पर जिला निर्वाचन अधिकारी कटनी एवं रिटर्निंग आफीसर द्वारा जारी किये सर्व गेट पास के बिना किसी भी अभ्यार्थी, ऐजेन्ट और व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी।