हितग्राहियों के ई-केवाईसी के लिए जिले में 30 अप्रैल तक चलेगा अभियान,राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी पात्र हितग्राहियों को निःशुल्क राशन सुविधा का लाभ देने करें ई-केवाईसी

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हितग्राहियों के ई-केवाईसी के लिए जिले में 30 अप्रैल तक चलेगा अभियान,राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी पात्र हितग्राहियों को निःशुल्क राशन सुविधा का लाभ देने करें ई-केवाईसी
कटनी।। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कटनी जिले के सभी पात्र हितग्राहियों को निःशुल्क राशन सुविधा का निर्बाध लाभ मुहैया कराने के लिए अभियान स्वरूप में विशेष कैंप लगाकर सभी पात्र हितग्राहियों का 30 अप्रैल तक ई-केवाईसी कराया जाना सुनिश्चित करें। यह निर्देश कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों, नगर निगम आयुक्त, मुख्य नगरपालिका अधिकारियों, सहायक व कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों को दिए हैं। कलेक्टर श्री यादव ने अधिकारियों को ताकीद किया है कि हर हाल में ई-केवाईसी कार्य 30 अप्रैल तक पूर्ण किया जाना है। इसलिए प्रतिदिन करीब 10 हजार हितग्राहियों का ई-केवाईसी करने का लक्ष्य निर्धारित कर कार्य किया जाये। उन्होंने आग्रह किया कि वे स्वयं इस कार्य की प्रतिदिन की प्रगति की समीक्षा करेंगे। कलेक्टर ने ई-केवाईसी कार्य में व्यवस्थित गति के लिए अनुविभाग स्तर पर सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को नोडल अधिकारी और क्षेत्रीय सहायक व कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों को सहायक नोडल अधिकारियों का दायित्व सौंपा है।

हितग्राहियों से अपील
कलेक्टर ने शासकीय उचित मूल्य की दुकान से राशन प्राप्त करने वाले सभी हितग्राहियों से अपील करते हुए कहा है कि 30 अप्रैल तक की समयावधि के भीतर समस्त राशन पात्रता पर्चीधारी अपना ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से करा लेवें। ताकि हितग्राहियों को मई माह में भी बिना किसी व्यवधान के निर्बाध राशन मिलता रहे।

1.83 लाख हितग्राहियों की होनी है ई-केवाईसी

जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 9 लाख 47 हजार 105 हितग्राही हैं। जिसमें से 7 लाख 63 हजार 966 हितग्राहियों की ई-केवाईसी हो चुकी है।इस प्रकार 81 फीसदी हितग्राहियों की ई-केवाईसी हो गई है। लेकिन 1 लाख 83 हजार 139 हितग्राही अभी भी ई-केवाईसी के लिए शेष है, जिनकी अभियान चलाकर ई-केवाईसी कराने कलेक्टर श्री यादव ने निर्देशित किया है।

किसी भी उचित मूल्य दुकान पर करा सकते हैं ई-केवायसी
जिला या प्रदेश से बाहर यदि कोई पात्र सदस्य किसी भी राशन दुकान से राशन का उठाव कर रहा है ,तो वह उसी दुकान पर ई-केवाईसी करा सकता है।इसके अलावा यदि किसी भी पात्र परिवार का कोई व्यक्ति बाहर रहता है या फिर घर पर नहीं है। ऐसी स्थिति में किसी भी नजदीकी राशन दुकान पर जाकर वह ई-केवाईसी करा सकता है।

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